आयकर अधिनियम के अनुसार चेक धारक द्वारा ऋण को बही में दर्ज न करना एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Avanish Pathak

22 Aug 2023 12:36 PM GMT

  • आयकर अधिनियम के अनुसार चेक धारक द्वारा ऋण को बही में दर्ज न करना एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के एक संदर्भ का उत्तर देते हुए कहा कि चेक धारक द्वारा चेक जारीकर्ता को दिए गए ऋण को बहीयों/आयकर रिटर्न में दर्ज करने में विफलता, परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) की धारा 138 के तहत ऋण को अप्रवर्तनीय नहीं बना देगी।

    जस्टिस एएस चंदूरकर और ज‌स्टिस वृषाली वी जोशी की खंडपीठ ने कहा कि चेक धारक के पक्ष में कानूनी रूप से लागू ऋण/देयता का अस्तित्व अधिनियम की धारा 139 के तहत माना जाता है, और ऐसी धारणा का खंडन करने का दायित्व आरोपी पर है।

    कोर्ट ने कहा,

    “शिकायत जो अन्यथा 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत सुनवाई योग्य है, केवल इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि शिकायतकर्ता अपने आयकर रिटर्न में चेक में उल्लिखित राशि का खुलासा करने में विफल रहा है। 1881 के अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान शिकायतकर्ता के पक्ष में एक प्रारंभिक वैधानिक अनुमान की प्रकृति में है, आरोपी को इसे किसी अन्य कानूनी अनुमान के रूप में खंडन करना होगा।"

    अदालत ने आगे कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 (आईटी अधिनियम) की धारा 269-एसएस का उल्लंघन, जो 20,000 रुपये से अधिक नकद की प्राप्ति पर रोक लगाता है, वह भी एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत लेनदेन को अप्रवर्तनीय नहीं बनाएगा।

    तथ्य

    प्रकाश देसाई (शिकायतकर्ता) नाम के व्यक्ति ने दत्तात्रेय देसाई (आरोपी) को बिना किसी ब्याज के 1.5 लाख रुपये दिए गए, जिन्होंने शिकायतकर्ता को पुनर्भुगतान के लिए उस राशि का चेक जारी किया। हालांकि, अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक बाउंस हो गया, जिसके बाद शिकायतकर्ता को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत वैधानिक नोटिस जारी करना पड़ा।

    ट्रायल कोर्ट ने शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि आरोपी को उधार दी गई राशि शिकायतकर्ता के आयकर रिटर्न में नहीं दिखाई गई थी। इस प्रकार, शिकायतकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की।

    विश्लेषण

    अदालत ने एकल न्यायाधीश की ओर से तय किए गए प्रश्न को संशोधित करते हुए कहा कि चेक धारक द्वारा आयकर में लेनदेन का दस्तावेजीकरण करने में विफलता और आईटी अधिनियम की धारा 269एसएस के उल्लंघन के बीच अंतर है।

    अदालत ने कहा, दोनों एक साथ या स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार, निर्णय लिया जाने वाला कानून का अंतिम प्रश्न था,

    “क्या, ऐसे मामलों में जहां (ए) लेन-देन उचित समय पर चेक धारक के खाते और/या आयकर रिटर्न में दर्ज नहीं किया गया है, और/या (बी) उक्त लेनदेन निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करता है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-एसएस के अनुसार, इसे अभी भी 'कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण' माना जा सकता है। इसके अलावा, क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू करके ऐसे लेनदेन को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है?”

    अदालत ने शीर्ष अदालत के विभिन्न फैसलों का हवाला दिया और माना कि एनआई अधिनियम की धारा 139 में उल्लिखित अनुमान में स्वाभाविक रूप से कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या दायित्व का अनुमान शामिल है। अदालत ने तब सहायक पर भरोसा किया। निरीक्षण जांच निदेशक बनाम एबी शांति ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269-एसएस का उद्देश्य बेहिसाब धन की गलत व्याख्या करने की प्रथा पर अंकुश लगाना है। अदालत ने रेखांकित किया कि धारा 269-एसएस का उल्लंघन लेनदेन को अप्रवर्तनीय नहीं बनाता है।

    अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि एनआई अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान, एक प्रारंभिक वैधानिक अनुमान होने के कारण, आरोपी द्वारा किसी अन्य कानूनी अनुमान की तरह ही खंडन किया जा सकता है।

    अदालत ने कहा कि आरोपी अनुमेय बचाव पेश कर सकता है, जिसमें यह भी शामिल है कि शिकायतकर्ता आयकर रिटर्न में लेनदेन का खुलासा करने में विफल रहा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुमान यह कहता है कि, एक बार चेक के निष्पादन को स्वीकार कर लेने के बाद, शिकायतकर्ता को उनके पक्ष में एक अनुमान मिलता है, और आरोपियों को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर इस अनुमान का खंडन करना होगा।

    न्यायालय ने कानून के प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया -

    “कोई लेनदेन जो नियत समय में चेक धारक के खातों की किताबों और/या आयकर रिटर्न में प्रतिबिंबित नहीं होता है, उसे धारा 139 के तहत अनुमान के मद्देनजर 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही शुरू करके लागू करने की अनुमति दी जा सकती है। 1881 के अधिनियम के अनुसार ऐसा चेक जारीकर्ता द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था, चेक के निष्पादन को स्वीकार किया जा रहा है। 1961 के अधिनियम की धारा 269-एसएस और/या धारा 271-एएडी का उल्लंघन 1881 के अधिनियम की धारा 138 के तहत लेनदेन को अप्रवर्तनीय नहीं बनाएगा।

    अदालत ने संजय मिश्रा बनाम कनिष्क कपूर और अन्य मामले में एकल न्यायाधीश पीठ के रुख को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता द्वारा आयकर रिटर्न में जिस राशि का खुलासा नहीं किया गया है, उसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व के लिए देय राशि नहीं कहा जा सकता है।

    अदालत ने मामले को गुण-दोष के आधार पर निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।

    केस टाइटलः प्रकाश मधुकरराव देसाई बनाम दत्तात्रय शेषराव देसाई

    केस नंबरः क्रिमिनल अपील नंबर 795/2018

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