पहले से जानकारी दिये बगैर पेमेंट काउंटर पर कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसे वसूलना अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस : एनसीडीआरसी
LiveLaw News Network
28 Dec 2020 10:33 AM IST
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने बिग बाजार को भुगतान करने के समय उपभोक्ता पर कैरी बैग की अतिरिक्त लागत लगाने के अपने अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है।
बिग बाजार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए आयोग ने कहा कि उपभोक्ता को खास रिटेल आउटलेट के पास जाने और उस आउटलेट से खरीद के लिए वस्तुओं के चयन करने से पहले यह जानने का हक है कि कैरी बैग के लिए उसे अतिरिक्त पैसे देने होंगे। इतना ही नहीं, उपभोक्ता को उस कैरी बैग की कीमत और उसकी विभिन्न विशेषताएं जानने का भी हक होगा।
एनसीडीआरसी के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या शिकायतकर्ता द्वारा खरीदे गए सामान को ले जाने के लिए कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसे (इस मामले में 18/- रु.) वसूले जाने को दोष और अनुचित कारोबार व्यवहार कहा जा सकता है? जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग ने बिग बाजार के खिलाफ आदेश जारी किया था।
आयोग ने कहा कि रिटेल आउटलेट में खरीदे गये सामान को घर तक ले जाने में सहूलियत के लिए बगैर अतिरिक्त खर्च के कैरी बैग उपलब्ध कराने की सामान्य प्रथा है।
पीठासीन सदस्य, दिनेश सिंह ने कहा :
"उपभोक्ता को खास रिटेल आउटलेट के पास जाने और उस आउटलेट से खरीद के लिए वस्तुओं के चयन करने से पहले यह जानने का हक है कि कैरी बैग के लिए उसे अतिरिक्त पैसे देने होंगे। इतना ही नहीं, उपभोक्ता को उस कैरी बैग की कीमत और उसकी विभिन्न विशेषताएं जानने का भी हक होगा। रिटेल आउलेट के प्रवेश द्वार पर अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व सूचना प्रमुखता से दी जानी चाहिए, ताकि उपभोक्ता निर्णय ले सके कि उसे उस आउटलेट से सामान लेना है या नहीं। उपभोक्ता को सामान का चयन करने से पहले और खरीदरने से पहले निश्चित तौर पर यह बताया जाना जरूरी है कि कैरी बैग की कीमत क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कैरी बैग की कीमत वसूलने के बारे में उपभोक्ता को जानकारी पेमेंट काउंटर पर या भुगतान करते वक्त दी जाये, जबकि उपभोक्ता ने पहले ही खरीद के लिए सामान का चयन कर लिया है और वह भुगतान कर चुका है या भुगतान करने की प्रक्रिया में है। यह भी नहीं हो सकता कि अपोजिट पार्टी कंपनी द्वारा (अघोषित) विशिष्टताओं एवं कीमत वाले कैरी बैग को इस तरह थोपा नहीं जा सकता। भुगतान के वक्त इस तरह की सूचना या जानकारी दिया जाना न केवल उपभोक्ता के लिए शर्मिंदगी और प्रताड़ना का कारण बनता है तथा अतिरिक्त आर्थिक बोझ प्रदान करता है, बल्कि प्रारम्भिक चरण में ही किसी आउटलेट का सामान चयन करने या खरीदने या न खरीदने की उपभोक्ता की आजादी का हनन है।"
याचिका खारिज करते हुए आयोग ने आगे निर्देश दिया :
2019 के संबंधित कानून की धारा 39 (1) (जी) [इससे जुड़े 1986 के कानून की धारा 14 (1) (एफ)] के तहत ऑपोजिट पार्टी कंपनी को उसके मुख्य कार्यकारी के माध्यम से आदेश दिया जाता है कि वह किसी उपभोक्ता द्वारा रिटेल आउटलेट का चयन करने तथा सामान के चयन और उसकी खरीद से पहले प्रमुखता से पूर्व सूचना और जानकारी तथा कैरी बैग की प्रमुख विशेषताओं और कीमत की जानकारी दिये बिना एकतरफा तरीके से कैरी बैग के लिए अतिरिक्त पैसे लेने के अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस को तत्काल प्रभाव से बंद करे। किसी रिटेल आउटलेट से सामान खरीदने या न खरीदने के अधिकार के निर्णय के लिए आवश्यक नोटिस / संकेत/ घोषणा / विज्ञापन / चेतावनी दी जानी चाहिए। उपभोक्ता के किसी रिटेल आउटलेट से सामान खरीदने का मन बना लेने और खरीद के लिए सामान का चयन कर लेने के बाद भुगतान के वक्त कैरी बैग की खरीद पर अतिरिक्त खर्च आने की जानकारी नहीं दी जानी चाहिए।
केस का नाम : बिग बाजार (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड) बनाम साहिल डावर [आरपी 975 / 2020]
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