Emergency Movie: चंडीगढ़ कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

19 Sept 2024 11:12 AM IST

  • Emergency Movie: चंडीगढ़ कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

    चंडीगढ़ की जिला अदालत ने मंगलवार को एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद कंगना रनौत और दो अन्य को वकील द्वारा दायर की गई शिकायत पर नोटिस जारी किया। उक्त शिकायत में 'इमरजेंसी' फिल्म में सिखों की छवि खराब करने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई।

    जेएमआईसी अंकित ऐरी ने कहा,

    "यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 196 (1), 197 (1), 302, 299 के तहत नई शिकायत है। चूंकि इसके प्रावधान के तहत अदालत को आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपराध(ओं) का संज्ञान लेने से रोका गया, इसलिए इस मामले में आरोपी को 05.12.2024 के लिए पूर्व-संज्ञान नोटिस जारी किया जाए। इस बीच, संबंधित पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट तय तिथि पर मंगवाई जाए।"

    चंडीगढ़ जिला कोर्ट के वकील रविंदर सिंह बस्सी ने आरोप लगाया कि फिल्म "इमरजेंसी" में कंगना रनौत और जी स्टूडियो ने सिखों की छवि खराब करने की कोशिश की। विशेष रूप से "अकाल तख्त साहिब" के पूर्व जत्थेदार को फिल्म में आतंकवादी के रूप में पेश करके निशाना बनाया।

    इसमें आगे कहा गया कि सिखों की निर्वाचित संस्था सिरोमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव पारित किया और नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति सिख गुरुओं, संतों और पूर्व जत्थेदारों का चित्रण, चित्रण और व्यक्तित्व नहीं कर सकता।

    बस्सी ने शिकायत में आगे आरोप लगाया,

    "आरोपी ने उचित ऐतिहासिक तथ्यों और आंकड़ों का अध्ययन किए बिना सिखों को खराब स्थिति में चित्रित किया और सिख समुदाय की सर्वोच्च लौकिक सीट के खिलाफ गलत और झूठे आरोप भी लगाए, क्योंकि फिल्म के ट्रेलर में श्री अकाल तख्त साहिब के मौजूदा जत्थेदार को एक अलग राज्य की मांग करते हुए दिखाया गया, जो पूरी तरह से गलत है। इसे केवल सिखों और अकाल तख्त जत्थेदारों की छवि खराब करने के लिए दिखाया गया था।"

    केस टाइटल: रविन्द्र सिंह बस्सी बनाम कंगना रनौत आदि।

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