चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने बस, बस स्टैंड में निष्क्रिय धूम्रपान के खिलाफ शिकायत करने वाले यात्री को 15 हजार रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

Shahadat

24 Nov 2022 6:57 AM GMT

  • चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने बस, बस स्टैंड में निष्क्रिय धूम्रपान के खिलाफ शिकायत करने वाले यात्री को 15 हजार रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

    चंडीगढ़ में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में हरियाणा राज्य परिवहन को एक यात्री को 15000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसने जींद और पिहोवा में बस के अंदर और बस स्टैंड पर धूम्रपान की शिकायत की थी। साथ ही अधिकारियों को कैंसर रोगियों के इलाज के लिए गरीब रोगी कल्याण कोष (PPWF) में PGI चंडीगढ़ के साथ 60,000 रुपये जमा कराने का निर्देश दिया।

    हिसार निवासी अशोक कुमार प्रजापत ने चंडीगढ़ में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-द्वितीय द्वारा उसकी शिकायतों को खारिज किए जाने के खिलाफ तीन अपीलें दायर कीं। एक शिकायत में उसने आरोप लगाया कि हरियाणा राज्य परिवहन की बस में चंडीगढ़ से जींद जाते समय यात्रियों में से एक ने धूम्रपान करना शुरू कर दिया और अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिन्होंने कंडक्टर पर भविष्य में बसों में धूम्रपान रोकने के लिए किसी भी उपाय की सिफारिश किए बिना औपचारिकता के रूप में मात्र 200 रुपये का जुर्माना लगाया।

    दूसरी शिकायत में प्रजापत ने जींद बस स्टैंड और पिहोवा बस स्टैंड पर पैसिव स्मोकिंग का मुद्दा उठाया। उसने कहा कि यात्री सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान कर रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया कि बस का चालक जींद बस स्टैंड पर धूम्रपान कर रहा था। तीसरी शिकायत में उसने आरोप लगाया कि उससे बस किराए के लिए अधिक राशि वसूल की गई।

    दूसरी ओर, हरियाणा राज्य परिवहन ने प्रस्तुत किया कि बस के कंडक्टर पर तुरंत पहली सीट पर बैठने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। धूम्रपान के किसी भी सबूत के अभाव में अन्य शिकायतों में आरोपों को अधिकारियों ने खारिज कर दिया। बस किराए के संबंध में अधिकारियों ने प्रस्तुत किया कि यह किराया सूची के अनुसार लिया गया। इसके अलावा, अधिकारियों ने यह भी तर्क दिया कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा पहली बार में कोई सेवा नहीं ली गई।

    राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को शिकायतकर्ता को 5000 रुपये मुकदमेबाजी की लागत सहित 15000 रुपये का मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    आयोग ने कहा,

    "निष्क्रिय धूम्रपान के गंभीर परिणाम अर्थात् क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) होते हैं, जिसमें वातस्फीति और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस शामिल हैं; फेफड़े का कैंसर; हृदय रोग, स्ट्रोक, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे शिशुओं में निचले श्वसन पथ के संक्रमण के जोखिम को भी बढ़ाता है।"

    राज्य आयोग ने कहा कि वह शिकायतों को खारिज करते हुए जिला आयोग द्वारा की गई टिप्पणियों से संतुष्ट नहीं है।

    राज्य आयोग ने कहा,

    "जिला आयोग इस मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहा है और इस तथ्य की अनदेखी कर रहा है कि इस आयोग द्वारा निष्क्रिय धूम्रपान के खतरनाक प्रभावों के संबंध में पारित किए गए कई निर्णयों के बावजूद, अपीलकर्ता द्वारा पहले भी दर्ज किए गए अनगिनत मामलों में निष्क्रिय धूम्रपान जन्म देता है।"

    इस तर्क पर कि शिकायतकर्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के दायरे में 'उपभोक्ता' नहीं है, राज्य आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 2(1)(डी)(ii) के अनुसार बहुत हद तक एक उपभोक्ता है। चूंकि उसने यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट के रूप में भुगतान किए गए विचार के विरुद्ध प्रतिवादियों की सेवाओं का विधिवत लाभ उठाया।

    आयोग ने आगे कहा,

    "यहां यह उल्लेख करना भी अनिवार्य है कि प्रतिवादियों/विभाग द्वारा मात्र 200/- रुपये या 1,000/- रुपये का जुर्माना लगाना बसों और बस-स्टैंडों या सार्वजनिक स्थानों पर निष्क्रिय धूम्रपान पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जहां बसें रूकती हैं, बल्कि विभाग ऐसे चूककर्ता एवं दोषी चालकों एवं परिचालकों या उनके कर्मचारियों पर एक या दो बार निर्धारित जुर्माना लगाकर उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई कर एक मिसाल कायम करे, ताकि वे दोबारा ऐसा करने का साहस न कर सकें।"

    यह फैसला देते हुए कि अनुच्छेद 21 के तहत शिकायतकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, आयोग ने मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जहां अदालत ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन और रेलवे और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के विभिन्न संकल्पों और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 पर भी भरोसा किया गया।

    आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए और अधिकारियों को उपभोक्ता को मुआवजा देने का निर्देश देते हुए राज्य आयोग ने कहा:

    "जनरल डायरेक्टर, हरियाणा राज्य परिवहन को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुष्टि करने का निर्देश दिया जाता है कि हरियाणा में सार्वजनिक स्थानों, राज्य बसों, बस स्टैंडों पर धूम्रपान रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुरली एस. देवड़ा बनाम भारत संघ और अन्य मामले (सुप्रा) में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में न्यायालय के निर्देश और उसके कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश का अनुपालन में उठाए गए कदमों की पुष्टि करें।"

    केस टाइटल: अशोक कुमार प्रजापत बनाम महानिदेशक, हरियाणा राज्य परिवहन और अन्य

    साइटेशन: अपील नंबर 41, 42 और 43/2022

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