चंडीगढ़ कंज्यूमर कमीशन ने 24Seven स्टोर को कैरी बैग के लिए अतिरिक्त रूपए चार्ज करने के लिए 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

Shahadat

5 Jan 2023 5:23 AM GMT

  • चंडीगढ़ कंज्यूमर कमीशन ने 24Seven स्टोर को कैरी बैग के लिए अतिरिक्त रूपए चार्ज करने के लिए 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया

    डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडर्सेल कमीशन-II, चंडीगढ़ ने किराना सामान की खरीद पर कैरी बैग के खर्च के लिए उपभोक्ता से 10 रुपये और 20 रूपए की बिलिंग के लिए किराने की सीरीज '24Seven' के स्टोर को 25,000 हजार रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया।

    आयोग ने स्टोर को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में 100 रूपए और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 1100 रूपए का भुगतान करे।

    स्टोर को 45 दिनों के भीतर दो कैरी बैग की जुर्माना सहित राशि वापस करने का निर्देश देते हुए कमीशन ने इसे दंडात्मक हर्जाने के माध्यम से स्टेट कमीशन, यूटी चंडीगढ़ के 'कंज्यूमर लॉ हेल्प अकाउंट' में 25,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

    आदेश पूर्व भाग में पारित किया गया।

    पीठासीन सदस्य प्रीति मल्होत्रा ​​और सदस्य एस.के. सरदाना ने इसे स्टोर की ओर से 'सेवा में कमी' के साथ-साथ 'अनुचित व्यापार व्यवहार' का मामला मानते हुए कहा,

    "यह हमारे माननीय स्टेट कमीशन द्वारा आयोजित किया गया कि माल को सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाने के लिए किए गए सभी प्रकार के खर्च विक्रेता को भुगतने होंगे। यहां हमारे विचार को स्टेट कमीशन के दिनांक 18.05.2020 के फ़ैसले से बल मिला है, जो एफ.ए. नंबर 238/2019, बिग बाज़ार (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड) बनाम अशोक कुमार... में पारित किया गया। उपरोक्त निर्णय में निर्धारित कानून पूरी तरह से है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है।"

    शिकायतकर्ता वकील जसप्रीत सिंह ने 16.11.2021 को 1250 रूपए के कुछ किराने का सामान खरीदा और कैरी बैग के लिए 10 रूपए का बिल भेजा गया। इसके बाद उन्होंने 02.03.2022 को फिर से कुछ सामान खरीदा और उन्हें फिर से 20 रूपए मूल्य का कॉटन का कैरी बैग खरीदने के लिए कहा गया, जिस पर स्टोर का लोगो लगा हो।

    शिकायतकर्ता के अनुसार, उनके अनुरोध और स्टोर प्रबंधक को स्पष्टीकरण के बावजूद कि कानून के मद्देनजर अतिरिक्त रूपए नहीं वसूले जा सकते, उन्हें मुफ्त कैरी बैग देने से इनकार कर दिया गया। रिफंड का अनुरोध करने वाले स्टोर पर कानूनी नोटिस भी भेजा गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

    इससे व्यथित होकर, शिकायतकर्ता ने 'सेवा में कमी' और 'अनुचित व्यापार व्यवहार' का हवाला देते हुए कमीशन से संपर्क किया।

    केस टाइटल: नोडल अधिकारी के माध्यम से जसप्रीत सिंह बनाम 24 सेवन, सेक्टर 26, चंडीगढ़

    साइटेशन: उपभोक्ता शिकायत नंबर 315/2022

    कोरम: प्रीति मल्होत्रा और एस.के. सरदाना

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