सबूतों की श्रृंखला निर्णायक नहीं, दोषसिद्धि प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण: गुजरात हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पूर्व सांसद के भतीजे की उम्रकैद की सजा निलंबित की

Avanish Pathak

7 Feb 2023 3:27 PM GMT

  • सबूतों की श्रृंखला निर्णायक नहीं, दोषसिद्धि प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण: गुजरात हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पूर्व सांसद के भतीजे की उम्रकैद की सजा निलंबित की

    Gujarat High Court

    गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को 2010 के आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्या मामले में भाजपा के पूर्व सांसद दीनू सोलंकी के भतीजे प्रताप उर्फ शिवा सोलंकी पर सीबीआई अदालत द्वारा लगाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया।

    हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपील के निस्तारण के लिए अदालत ने शिवा को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया।

    आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा, जिन्होंने आरटीआई आवेदनों के माध्यम से राज्य में अवैध खनन गतिविधियों को उजागर करने की कोशिश की थी, की 20 जुलाई, 2010 को गुजरात हाईकोर्ट परिसर के बाहर हत्या कर दी गई थी।

    2019 में आवेदक और 6 अन्य आरोपी व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 302 और 120 (बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और सीबीआई कोर्ट, अहमदाबाद द्वारा आजीवन कारावास और 15 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई।

    सजा के निलंबन के लिए उनके आवेदन की अनुमति देते हुए ज‌‌स्टिस एसएच वोरा और ज‌‌स्टिस मौना एम भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि जब आवेदक के खिलाफ परिस्थितियों को संचयी रूप से लिया जाता है तो साक्ष्य की कोई श्रृंखला स्थापित नहीं होती है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि पूरी संभावना है कि आवेदक ने अपराध किया है। इसके विपरीत, उपरोक्तानुसार अभियोजन पक्ष के गवाह का बयान अभियुक्तों के अपराध की तुलना में कई अन्य परिकल्पनाओं की ओर ले जाता है।

    अदालत ने आगे कहा,

    "सीबीआई अदालत द्वारा रिकॉर्ड किए गए सबूतों, दलीलों और निष्कर्षों पर संयुक्त रूप से विचार करने पर, इस अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि सीबीआई अदालत द्वारा दर्ज की गई सजा गलत है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य और सजा की आवश्यकता के संबंध में तय किए गए सभी सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है।

    अदालत ने यह भी कहा कि मुकदमे के दरमियान विभिन्न अवसरों पर शिवा को अस्थायी जमानत पर रिहा किया गया था और स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में किसी भी पक्ष द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है।

    कोर्ट ने कहा, "22.1.2023 को प्रस्तुत जेल की टिप्पणी के अनुसार, आवेदक को 07 साल 11 महीने और 14 दिन की सजा का सामना करना पड़ा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान की तुलना में 923 पुरानी अपीलें लंबित हैं, यह संभावना नहीं है कि वर्तमान अपील को निकट भविष्य में सुना गया, हम समानता के आधार पर मुख्य रूप से सजा के निलंबन के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं।

    आदेश में, अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि सितंबर 2021 में, हाईकोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया था, जिसे 2019 में शिवा सोलंकी के साथ विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था। इस प्रकार अदालत ने समानता के आधार पर शिवा को जमानत दे दी।

    अदालत ने शिवा को 50,000 रुपये का जमानत मुचलका और सत्र न्यायालय की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की ज़मानत देने का निर्देश दिया है। उन्हें गुजरात में रहने और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए भी कहा गया है।

    अंत में, अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक पर हाल ही में हुए हमले पर विचार करते हुए, अदालत ने शिवा को उस क्षेत्र की सीमा में प्रवेश करने से एक वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया, जहां गवाह रहता है।

    केस टाइटल: प्रतापभाई @ शिवभाई हमीरभाई सोलंकी बनाम गुजरात राज्य

    कोरम: ज‌स्टिस एसएच वोरा और जस्टिस मौना एम भट्ट

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