दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पीएमएलए को चुनौती देने वाली महबूबा मुफ्ती की याचिका को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की

LiveLaw News Network

14 Sep 2021 9:08 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष पीएमएलए को चुनौती देने वाली महबूबा मुफ्ती की याचिका को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की

    दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा दायर याचिका को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की।

    इस याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अधिकार को चुनौती दी गई है। .

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया कि एक समान मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इसलिए, "कार्यवाहियों की बहुलता" से बचने के लिए सरकार मुफ्ती की याचिका को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर करेगी।

    एसजी ने कहा,

    "एक मुद्दा पीएमएलए की धारा 50 (समन आदि के संबंध में अधिकारियों की शक्तियां) की वैधता से संबंधित है। इसे न्यायमूर्ति खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक विशेष पीठ को सौंपा गया है। हम दोहराव से बचना चाहते हैं।"

    एएसजी एसवी राजू ने यह भी प्रस्तुत किया कि डीके त्रिवेदी एंड संस एंड ओआरएस बनाम गुजरात राज्य और अन्य के फैसले के मद्देनजर, जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, तो हाईकोर्ट को "अपना हाथ हटाना" पड़ता है।

    एसजी मेहता ने जोर देकर कहा कि यदि एक हाईकोर्ट एक याचिका पर विचार करता है जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, तो विभिन्न आरोपी हाईकोर्ट का रुख करेंगे और अंतरिम आदेश मांगेंगे।

    इसी के चलते मामले की सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

    मुफ्ती ने धारा 50 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के आकस्मिक प्रावधानों को "अनुचित रूप से भेदभावपूर्ण, सुरक्षा उपायों से रहित और संविधान के अनुच्छेद 20 (3) का उल्लंघन करने" के लिए चुनौती दी थी और इसमें निर्धारित विभिन्न विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों का हवाला दिया था।

    मुफ्ती ने अपनी याचिका में यह भी दावा किया कि उन्हें पीएमएलए की धारा 50 (2) और 50 (3) के तहत पाँच मार्च को सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय की आधिकारिक ईमेल आईडी से अपनी व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर समन मिला था। यह संदर्भित करता है एक अनुलग्नक के लिए जो "उन्हें नहीं भेजा गया है, इसलिए वह इसकी सामग्री से अवगत नहीं है।"

    उन्होंने इस तथ्य पर आगे आपत्ति जताई कि उन्हें सूचित नहीं किया गया कि क्या उन्हें एक आरोपी के रूप में या एक गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है। आगे यह नहीं बताया गया कि उन्हें किस संबंध में बुलाया जा रहा है, और पीएमएलए के तहत कार्यवाही को गठित करने वाले अनुसूचित अपराध के संबंध में जिसके संबंध में उसे समन जारी किया गया है।

    केस शीर्षक: महबूबा मुफ्ती बनाम भारत संघ और अन्य।

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