केंद्र ने प्रतिभूति पर स्टांप ड्यूटी संग्रह करने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना जारी की
LiveLaw News Network
1 July 2020 6:16 PM IST
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में वित्त अधिनियम, 2019 के भाग 1,अध्याय IV के तहत प्रस्तावित संशोधनों को लागू किया है।
प्रतिभूतियों पर स्टांप ड्यूटी के संग्रह से संबंधित संशोधन, पहले 9 जनवरी, 2020 को लागू होने वाले थे, 8 जनवरी, 2020 को अधिसूचना के जरिए, जिसे बाद में 1 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया। 30 मार्च, 2020 की एक गजट अधिसूचना के जरिए कार्यान्वयन को 1 जुलाई, 2020 तक के लिए तक के लिए बढ़ा दिया गया।
प्रतिभूतियों के बाजार लेनदेन पर स्टांप शुल्क के संग्रह की वर्तमान प्रणाली में संशोधन पेश किए गए थे, क्योंकि पूर्ववर्ती प्रणाली के कारण एक ही साधन के लिए कई दरें थीं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक विवाद और एक ही केस में कई डयूटी लिए जाने की घटनाएं हुईं, जिससे प्रतिभूति बाजार में लेनदेन की लागत बढ़ गई और पूंजी निर्माण को नुकसान हुआ।
केंद्र सरकार ने राज्यों को अब एक एजेंसी द्वारा एक स्थान पर प्रतिभूति बाजार उपकरणोंपर स्टांप शुल्क जमा करने में सक्षम बनाने के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्र बनाया है।
इस संबंध में जारी किए गए प्रेसनोट में कहा गया है, "व्यापार में आसानी के लिए और राज्यों में प्रतिभूतियों पर स्टांप शुल्क में एकरूपता लाने के लिए और इस प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिभूति बाजार का निर्माण करने के लिए, केंद्र सरकार ने, राज्यों के साथ विचार-विमर्श और परामर्श के बाद, भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 और उसके तहत बने नियमों में अपेक्षित संशोधनों के माध्यम से कानूनी और संस्थागत तंत्र बनाया है, जिससे राज्य एक स्थान पर एक एजेंसी ((स्टॉक एक्सचेंज या इसके जरिए या डिपॉजिटरी द्वारा अधिकृत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन) द्वारा एक साधन पर, प्रतिभूति बाजार उपकरणोंपर स्टांप शुल्क जमा करने में सक्षम बने। संबंधित राज्य सरकारों के साथ स्टांप शुल्क को उचित रूप से साझा करने के लिए एक तंत्र भी विकसित किया गया है, जो खरीदार के अधिवास की स्थिति पर आधारित है।"
केंद्रीकृत संग्रह तंत्र के माध्यम से तर्कसंगत और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली से संग्रह की लागत को कम करने और राजस्व उत्पादकता बढ़ाने की उम्मीद है।
मुख्य विशेषताएं
स्टांप ड्यूटी संरचनाओं में युक्तिकरण प्राप्त करने के लिए संशोधनों के जरिए निम्नलिखित संरचनात्मक सुधारों का लक्ष्य रखा गया है-
-प्रतिभूतियों की बिक्री, स्थानांतरण और जारी करने पर स्टांप-ड्यूटी राज्य सरकार की ओर से कलेक्टिंग एजेंटों द्वारा एकत्र की जाएगी।वे बाद में एकत्र स्टांप-शुल्क को संबंधित राज्य सरकार के खाते में हस्तांतरित करेंगे।
-कराधान की कई घटनाओं को रोकने के लिए, किसी भी लेनदेन पर लेनदेन से जुड़े किसी भी माध्यमिक रिकॉर्ड पर राज्यों द्वारा कोई स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिस पर स्टांप शुल्क लेने के लिए डिपॉजिटरी / स्टॉक एक्सचेंज को अधिकृत किया गया है।
-मौजूदा परिदृश्य में, स्टांप ड्यूटी विक्रेता और खरीदार दोनों द्वारा देय थी, जबकि नई प्रणाली में यह केवल एक तरफ से लगाया जाता है ( या तो खरीदार भुगतान करता है, या विक्रेता, दोनों भुगतान नहीं करते, विनिमय के कुछ उपकरणोंको छोड़कर, जहां स्टांप शुल्क दोनों पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन किया जाएगा)।
-स्टॉक एक्सचेंज या अधिकृत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी कलेक्टिंग एजेंट होंगे।
-प्रतिभूतियों में सभी विनिमय आधारित द्वितीयक बाजार लेनदेन के लिए, स्टॉक एक्सचेंज स्टांप शुल्क इकट्ठा करेगा; और ऑफ-मार्केट लेनदेन के लिए (जो विचार के लिए बने हैं, जैसा ट्रेंडिंग पार्टीयों द्वारा बताया जाएगा) और डीमैट फॉर्म में होने वाली प्रतिभूतियों के इनिशियल इस्यू, डिपॉजिटरी स्टांप शुल्क एकत्र करेंगे।
-केंद्र सरकार ने आरबीआई और एक इश्यू और / या शेयर ट्रांसफर एजेंट्स (RTI / STAs) के कुलसचिवों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL) को एक कलेक्टिंग एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया है।
-कलेक्टिंग एजेंट प्रत्येक माह के अंत के तीन सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को एकत्र किए गए स्टांप-शुल्क को हस्तांतरित करेंगे, जहां खरीदार का निवास है और यदि खरीदार भारत से बाहर स्थित है, तो उस राज्य सरकार को हस्तांतरित करेंगे, जहां पर ऐसे खरीदार के ट्रेडिंग सदस्य या ब्रोकर पंजीकृत कार्यालय है, और उस स्थिति में जहां खरीदार का कोई ऐसा ट्रेडिंग सदस्य नहीं है, उस राज्य सरकार के पास हस्तांतरित करेंगे, जहां प्रतिभागी का पंजीकृत कार्यालय है।
-कलेंक्टिंग एजेंट भारतीय स्टेट बैंक या किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ संबंधित राज्य सरकार के खाते में एकत्रित स्टांप-शुल्क को हस्तांतरित करेगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक या संबंधित राज्य सरकार द्वारा कलेंक्टिंग एजेंट को सूचित किया जाता है।
-कलेक्टिंग एजेंट राज्य सरकार की ओर से राज्य सरकार को हस्तांतरित करने से पहले सुविधा शुल्क के रूप में जमा किए गए स्टांप-शुल्क का 0.2 प्रतिशत की कटौती कर सकते हैं।
-कई सेगमेंट्स के लिए, शुल्क में कमी की गई है। उदाहरण के लिए, इक्विटी / डिबेंचर के इस्यू के लिए निर्धारित दर कम है और पूंजी निर्माण में सहायता के लिए और कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा देने के लिए डिबेंचर (री-इश्यू सहित) के हस्तांतरण के लिए शुल्क कम है।
-इक्विटी कैश सेगमेंट ट्रेडिंग (डिलीवरी और नॉन-डिलीवरी-आधारित लेनदेन दोनों के लिए) और आप्शन्स के लिए, चूंकि दरों को नई योजना के अनुसार केवल एक तरफा चार्ज किया जाना है, यह कहा जा सकता है कि कर के बोझ में समग्र कमी आई है।
-कुछ आधार बिंदुओं में अंतर के साथ कारोबार करने वाले उपकरणों के द्वितीयक बाजार हस्तांतरण, जैसे ब्याज दर/ करंसी डेरिवेटिव या कॉर्पोरेट बॉन्ड पर मौजूदा दरों से बहुत कम दर वसूली जा रही है। नए शुरू किए गए 'रेपो ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स' के लिए, बहुत कम दर निर्दिष्ट है, क्योंकि सरकारी प्रतिभूतियों पर समान रूप से तैनात रेपो ड्यूटी के अधीन नहीं है।
-कोई स्टांप ड्यूटी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 18 के तहत स्थापित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी में लेनदेन के उपकरणों के संबंध में प्रभार्य नहीं होगी।
-जारी या री-इश्यू या स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी के बाहर होने वाली प्रतिभूतियों की बिक्री या हस्तांतरण के लिए स्टांप शुल्क की समान दर प्रदान करके कर की मध्यस्थता से बचा जाता है।
-म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों में वितरण आधारित लेनदेन होने के नाते, विभिन्न राज्य अधिनियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान करने वाले थे। सभी म्यूचुअल फंड लेनदेन इस प्रकार स्टैम्प ड्यूटी के लिए उत्तरदायी हैं और नई प्रणाली ने केवल राज्यों में शुल्क और स्टैम्प ड्यूटी के संग्रह के तरीके को मानकीकृत किया है।