आईटी नियम 2021 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद ने मद्रास उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल किया, अगली सुनवाई 14 सितंबर को

LiveLaw News Network

3 Sept 2021 3:17 PM IST

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं के बैच पर केंद्र के जवाबी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया।

    मशहूर कर्नाटिक गायक और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता टीएम कृष्णा , डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (DNPA) के साथ-साथ पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन ने आईटी नियम, 2021 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिका दायर की है। य‌ाचिका में उक्त नियमों को "अल्ट्रा वायर्स, शून्य, संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(जी) का उल्लंघनकारी घोष‌ित करने की मांग की गई है।"।

    पिछली सुनवाई पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर शंकरनारायणन ने पीठ को बताया था कि जवाबी हलफनामा तैयार किया जा रहा था और उन्हें केंद्र की प्र‌तिक्रिया के लिए एक अंतिम विस्तार की मांग की थी। इस पर, अदालत ने अपना जवाब दाखिल करने में बार-बार देरी के लिए केंद्र को फटकार लगाई थी और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का और समय दिया था।

    शुक्रवार को वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस रमन ने मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी ऑडिकेसवालु की खंडपीठ को सूचित किया कि केंद्र ने एक 120 पेज का 'विस्तृत' जवाबी हलफनामा दायर किया था और जवाब दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी थी।

    पीठ ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को 14 सितंबर को दोपहर 2:15 बजे आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया ।

    केस शीर्षक: डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंड‌िया और अन्य मामले

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