केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य परमिट की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

LiveLaw News Network

27 March 2021 12:24 PM IST

  • केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य परमिट की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन कानूनों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य परमिट जैसे दस्तावेजों 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो रही वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया है।

    मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा कि वे 30 जून, 2021 तक ऐसे दस्तावेजों को वैध मानें।

    मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी दस्तावेज जो 30 जून, 2020 तक समाप्त होने वाले हैं, उक्त तिथि तक वैध माने जाएंगे।

    दस्तावेजों में फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत कोई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

    देश में COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए शर्तों के कारण "गंभीर स्थिति" को जारी रखते हुए निर्णय लिया गया है।

    सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी एडवाइजरी में कहा,

    "देश भर में COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए स्थितियों के कारण गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों की वैधता, जिनकी वैधता का विस्तार नहीं हो सका है या COVID-19 के लगे लॉकडाउन के चलते होने की संभावना नहीं थी, और जो 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 30 जून 2021 तक समाप्त हो जाएगी, उसी को 30 जून, 2021 तक वैध माना जा सकता है। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है इस तरह के दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक मान्य माना जाए। यह नागरिकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। यह इस संबंध में अंतिम सलाह हो सकती है। "

    सरकार ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र में एडवाइजरी को लागू करने के लिए कहा है, ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संगठनों को जो इस कठिन समय के तहत काम कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से परेशान न हों।

    मंत्रालय ने इससे पहले 31 मार्च, 2021 तक 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त और 27 दिसंबर, 2020 को उक्त दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में एडवाइजरी जारी की थी।

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