केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 की अधिसूचना जारी की
LiveLaw News Network
2 Jan 2021 8:00 AM IST

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 को लेकर अधिसूचना जारी की है।
नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी परिसर में उसके मालिक द्वारा किए गए अनुरोध पर बिजली की आपूर्ति करे। इसके अलावा, उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वह इन नियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी से बिजली की आपूर्ति के लिए न्यूनतम मानकों की सेवा ले सकता है।
नए कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया और मौजूदा कनेक्शन में संशोधन, बिलिंग और भुगतान, बिलों के भुगतान का तरीका, बिलों का अग्रिम भुगतान, आपूर्ति की विश्वसनीयता, डिस्कनेक्शन और कनेक्शन
फिर से लगाना आदि नए नियमों में बताए गए हैं। नियमों में कहा गया है कि एक मीटर स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर होगा। एक हजार रुपये से अधिक की बिल राशि या आयोग द्वारा निर्दिष्ट राशि को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा।
नियम के अनुसार एक उपभोक्ता मापदंडों के लिए स्वचालित रूप से संरक्षित किए जाऐंगे, जिन्हें रिमोटली मॉनिटर किया जा सकता है और इससे यह सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है कि वितरण लाइसेंसधारक की ओर से कुछ डिफ़ॉल्ट है। राज्य विद्युत नियामक आयोग, नए नियमों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन के मानकों को अधिसूचित किया जाएगा। वितरण लाइसेंसधारी को सभी उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली की आपूर्ति करनी होती है। निगरानी और पुनर्स्थापना के लिए, संभवत: स्वचालित साधनों के साथ इसे एक तंत्र में रखना पड़ता है।
नए नियमों के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी को उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) और उपभोक्ता सेवाओं के लिए 24x7 टोल-फ्री कॉल सेंटर स्थापित करना है।
नियम अभियोजक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं, जो ग्रिड से बिजली की खपत करता है और वितरण लाइसेंसधारी के लिए ग्रिड में इसी बिंदु पर आपूर्ति का उपयोग करके बिजली का कनेक्शन भी लगा सकता है।
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