कोई रेफरल मेमो प्राप्त नहीं होने पर केंद्र सरकार के पेंशनभोगी सीजीएचएस दरों से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

Avanish Pathak

28 Jun 2023 2:13 PM IST

  • कोई रेफरल मेमो प्राप्त नहीं होने पर केंद्र सरकार के पेंशनभोगी सीजीएचएस दरों से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी, जिसने इलाज के लिए पूर्व मंजूरी नहीं ली है, वह केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दरों से ऊपर चिकित्सा प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं है।

    कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस नितिन जामदार और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने एक विधवा की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपने पेंशनभोगी पति के इलाज में हुए पूरे चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति की मांग की थी।

    “…प्रतिवादियों (केंद्र सरकार) की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है, जिन्होंने मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से रेफरल मेमो प्राप्त नहीं किया गया था, चिकित्सा उपचार की पूरी लागत (सीजीएचएस दरों पर) की प्रतिपूर्ति की है। और याचिकाकर्ता के पति को आपातकालीन स्थिति में भर्ती नहीं किया गया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को 9,68,893/- रुपये (सीजीएचएस दरों के अनुसार) की पर्याप्त राशि की प्रतिपूर्ति की गई है। 9,68,893/- रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता का दावा किसी भी नियम या प्रशासनिक निर्देशों द्वारा समर्थित नहीं है।”

    याचिकाकर्ता बीना सक्सेना को अस्पताल के बिलों का भुगतान वास्तविक दर पर करना था, न कि रियायती सीजीएचएस दरों पर, क्योंकि उसने अपने पति के अस्पताल में भर्ती होने से पहले या उसके दौरान सीजीएचएस रेफरल मेमो प्राप्त नहीं किया था।

    सक्सेना के पति 2001 में सेवानिवृत्त हुए और उन्हें सीजीएचएस लाभार्थी के रूप में नामांकित किया गया। वह क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर से पीड़ित थे। जनवरी और फरवरी 2016 के महीने में, उन्हें मूत्राशय में दर्द के कारण सीजीएचएस सूचीबद्ध अस्पताल रूबी हॉल क्लिनिक में दो बार भर्ती कराया गया था। 19 फरवरी, 2016 को दूसरी बार अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

    24 फरवरी 2016 को उन्होंने फिर से तीव्र दर्द की शिकायत की और आपातकालीन स्थिति में उन्हें रूबी हॉल क्लिनिक ले जाया गया। सक्सेना ने तर्क दिया कि चूंकि दर्द शाम को महसूस हुआ था और सीजीएचएस वेलनेस सेंटर दोपहर 2:00 बजे बंद हो जाता है, इसलिए उसे वहां ले जाना असंभव था। 25 फरवरी, 2016 को उनके पति को मूत्राशय के कैंसर का पता चला और 9 अप्रैल, 2016 को उनका निधन हो गया।

    24 फरवरी, 2016 और 9 अप्रैल, 2016 के बीच, याचिकाकर्ता ने 13,47,879/- रुपये का खर्च उठाया और इसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया। अतिरिक्त निदेशक, सीजीएचएस, पुणे ने से 9,68,893/-रुपये की प्रतिपूर्ति मंजूर की।

    उसने शेष प्रतिपूर्ति का दावा करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुंबई के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने आवेदन खारिज कर दिया और इसलिए उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके पति को आपातकालीन स्थिति में रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती करने की आवश्यकता थी और सीजीएचएस वेलनेस सेंटर से रेफरल मेमो प्राप्त करना असंभव था। उसने रूबी हॉल क्लिनिक द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र पर भरोसा किया जो प्रमाणित करता था कि प्रवेश आपातकालीन स्थिति में किया गया था।

    ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में एक प्रश्न के जवाब में अस्पताल द्वारा याचिकाकर्ता को लिखे गए एक ईमेल पर भरोसा किया था। ईमेल के अनुसार, मरीज भर्ती के समय या इलाज के दौरान किसी भी समय कोई सीजीएचएस मेमो नहीं लाया। इसके अलावा, प्रवेश कोई आपातकालीन मामला नहीं था और मरीज ने नियमित प्रवेश लिया।

    अदालत को ट्रिब्यूनल के इस निष्कर्ष में कोई विकृति नहीं मिली कि मरीज को आपातकालीन स्थिति में भर्ती नहीं किया गया था।

    अदालत ने कहा कि लगभग 70% दावे को पहले ही मंजूरी और प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। इसके अलावा, आपातकाल का सवाल अकादमिक हो गया है क्योंकि केंद्र सरकार इलाज की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति करती है, भले ही सीजीएचएस दरों पर।

    अदालत ने पेंशनभोगी सीजीएचएस लाभार्थियों के संबंध में प्रतिपूर्ति/अनुमतियां/पूर्वव्यापी अनुमोदन के संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 5 अक्टूबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन पर भरोसा किया। ज्ञापन के खंड (ii) में प्रावधान है कि पूर्व अनुमोदन के बिना उपचार के लिए प्रतिपूर्ति सीजीएचएस दरों या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई प्रशासनिक निर्देश या नियम नहीं दिखाया जो बताता हो कि सीजीएचएस दरों से अधिक की किसी भी राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकती है और न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा।

    केस नंबरः रिट याचिका संख्या 628/2 020

    केस टाइटलः बीना सक्सेना पत्नी स्वर्गीय रवेन्द्र कुमार सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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