'पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी को जानबूझकर बेकार रखा गया': बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

30 Jan 2022 6:30 AM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में 'जानबूझकर' खराब रखे गए सीसीटीवी कैमरों पर कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ "कड़ी कार्रवाई" करने का निर्देश दिया है, जिन पर खराब पड़े कैमरों को रिपेय‌‌रिंग के लिए रिपोर्ट करने की जिम्‍मेदारी है।

    जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस एमएन जाधव की खंडपीठ ने एक आदेश में कहा, "सुप्रीम कोर्ट [परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह और अन्य ] के निर्देशों के बाद पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है। ऐसा केवल कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए किया गया है। उन्हें जानबूझकर..नॉन-फंक्‍शनिंग रखा जाता है ताकि किसी भी मामले में कोई सबूत उपलब्ध न हो।"

    अदालत ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों में काम कर रहे और काम नहीं कर रहे सीसीटीवी कैमरों के डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथ ही रिकॉर्ड डेटा की लंबाई/अवधि और डेटा का बैकअप रखने के लिए किए गए उपायों के संबंध में भी र‌िपोर्ट देने को कहा गया। रिपोर्ट 15 फरवरी, 2022 को दी जानी है।

    पीठ सोमनाथ गिरी और अन्‍य की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में नासिक जिले के सिन्नर पुलिस स्टेशन द्वारा जारी 8 जनवरी, 2022 के "मनगढ़ंत और मनमाने" नोटिस को चुनौती दी गई थी। धारा 149 (संज्ञेय अपराध की रोकथाम के लिए) के तहत जारी नोटिस कथित रूप से "कानून और व्यवस्था बनाए रखने" के लिए जारी किया गया था और एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ताओं को दी गई कथित धमकियों से पैदा होने वाले किसी भी अपराध को रोकने के लिए जारी किया गया था।

    पीठ ने इस महीने की शुरुआत में सुनवाई के दौरान कहा था कि याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ शिकायतकर्ता को "एक ही समय में" नोटिस जारी करने की पुलिस की कहानी झूठी लग रही थी, क्योंकि दोनों नोटिसों के फ़ॉन्ट अलग-अलग थे और एक ही समय में जारी किए जाने के बावजूद विभिन्न अधिकारियों ने उन पर हस्ताक्षर किए थे। मंगलवार को सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि सचिन पाटिल, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) नासिक, और जिन दो अधिकारियों ने दो नोटिसों पर हस्ताक्षर किए थे, वे अदालत के निष्कर्षों के बारे में स्पष्टीकरण देने में असमर्थ थे।

    अदालत ने पुलिस अधिकारियों से बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली, हालांकि अदालत के सामने पेश की गई जनरल डायरी के उद्धरण के आधार पर उन्हें संदेह का लाभ देने का फैसला किया। कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी के काम नहीं करने पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने उसे अदालत के समक्ष दो पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान को सत्यापित करने के लिए एक प्रश्न के रूप में रखा था।

    पीठ ने तब परमवीर सिंह सैनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन-जजों की पीठ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड के मुद्दे पर और साथ ही बड़े सवाल का हवाला दिया।

    पीठ ने तब परमवीर सिंह सैनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्ड के मुद्दे पर और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में बड़े सवाल का हवाला दिया। इस मामले में 2020 में पारित आदेशों में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हिमाचल प्रदेश के शफी मोहम्मद बनाम राज्य के मामले का भी उल्लेख किया था, जो हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निगरानी समितियों के गठन के बिंदु पर था।

    सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुसार सीसीटीवी के संचालन, रखरखाव और रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी संबंधित थाने के थाना प्रभारी की होगी और उपकरण में किसी भी तरह की खराबी या सीसीटीवी के खराब होने की जिम्मेदारी जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLOC) पर भी थी। एक एसएचओ से ऐसी शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त होने पर डीएलओसी को निर्देश दिया गया था कि वह तुरंत राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलओसी) से उपकरण की मरम्मत और खरीद के लिए अनुरोध करे, जिसे भी तुरंत किया जाना था।

    एससी के निर्देशों के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले में पुलिस अधिकारियों के आचरण पर कुछ टिप्पणियां कीं, जिस पर वह सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा, "वास्तव में, हम मदद नहीं कर सकते लेकिन यह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि अफसोसजनक ढंग से सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश का भावना से पालन नहीं किया जा रहा है।"

    इसके बाद यह नोट किया गया कि पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए बयान कि वे पुलिस स्टेशन में लगाए गए सीसीटीवी के कारण अदालत को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने में असमर्थ थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन था और राज्य के सचिव प्रमुख को निर्देश जारी किए गए।

    केस शीर्षक: सोमनाथ लक्ष्मण गिरी बनाम महाराष्ट्र राज्य

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (बॉम्बे) 23

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