"सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थेः" दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने की घटना पर हाईकोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

23 March 2021 4:04 PM GMT

  • सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थेः दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने की घटना पर हाईकोर्ट को बताया

    दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को 2020 के दंगों के दौरान पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कथित रूप से राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करने की घटना के संबंध में सूचित किया कि उस समय "कुछ तकनीकी खराबी" के कारण पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे।

    ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में कथित रूप से हुई इस घटना के बारे में पुलिस ने अदालत के निर्देश पर सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से दायर एक हलफनामे में अदालत को यह सूचना दी है।

    न्यायमूर्ति योगेश खन्ना के समक्ष सरकारी वकील अमित महाजन के माध्यम से दायर हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इस तकनीकी खराबी को उस दिन पुलिस स्टेशन के दैनिक डायरी रजिस्टर में नोट किया गया था और इस तकनीकी खराबी को लगभग एक सप्ताह बाद नोट किया गया था।

    हलफनामे में कहा गया कि कैमरे के साथ मरम्मत के समय कोई छेड़छाड़ नहीं देखी गई। हलफनामे में निजी कंपनी के एक इंजीनियर द्वारा इस तथ्य पर भरोसा किया गया था, जिसने खराबी की सही किया था। उन्होंने दावा किया कि मरम्मत के समय उनके सामने किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं आई।

    इंजीनियर के बयान के साथ कंपनी की सर्विस रिपोर्ट पुलिस के दावों का प्राथमिक आधार है।

    यह घटना एक वीडियो से संबंधित है, जो 2020 में वायरल हुआ था। इस वीडियो में फैजान नाम के एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा कथित रूप से राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करते हुए बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है।

    कथित तौर पर वीडियो में देखे गए चार अन्य मुस्लिम पुरुषों के साथ उनके बेटे की मौत की एसआईटी जांच की मांग को लेकर मृत व्यक्ति की मां किस्मतुन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

    किस्मातुन ने अपनी याचिका में वकील सौतिक बनर्जी के माध्यम से दावा किया कि पुलिस ने उसके बेटे को अवैध रूप से हिरासत में लिया था और उसे उचित स्वास्थ्य सेवा से वंचित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप 26 फरवरी को उसने दम तोड़ दिया।

    इससे पहले, अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि वह संबंधित महीने के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जानकारी और संबंधित दस्तावेजों के संरक्षण के बारे में एक हलफनामा दायर करे।

    पुलिस ने अदालत को यह भी सूचित किया है कि प्रासंगिक सामान्य डायरी प्रविष्टियां, ज्योति नगर और भजनपुरा के पुलिस स्टेशनों के ड्यूटी रोस्टर और गिरफ्तारी ज्ञापनों को निर्देशानुसार संरक्षित किया गया है।

    इससे पहले, पुलिस ने अदालत को बताया था कि वे वीडियो फुटेज में अधिकारियों की पहचान स्थापित करने में विफल रहे, क्योंकि वे हेलमेट पहने हुए थे और उनके पास नेम प्लेट नहीं थी।

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