'अगर पुलिस मामले से संबंधित दस्तावेज लीक करती है तो जांच विफल हो जाएगी': सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में एसआई अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका का विरोध किया

LiveLaw News Network

29 Sep 2021 1:18 PM GMT

  • अगर पुलिस मामले से संबंधित दस्तावेज लीक करती है तो जांच विफल हो जाएगी: सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में एसआई अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका का विरोध किया

    महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने वाले आरोपी सब-इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा कि अगर पुलिस के सदस्य संबंधित दस्तावेजों और रणनीतियों को लीक करना शुरू कर देते हैं तो जांच विफल हो जाएगी।

    केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने हलफनामे में कहा:

    "वर्तमान अपराध एक पुलिस अधिकारी और एक वकील द्वारा किया गया है, दोनों भारत में कानूनी प्रणाली की पवित्रता की रक्षा और संरक्षण के लिए बाध्य हैं। उसी तर्क के लिए जिसके लिए अदालतों ने हिरासत में हुई मौतों को अपराध का सबसे खराब रूप माना है ( जैसा कि उन लोगों द्वारा किया गया है जो जीवन की रक्षा के लिए बाध्य हैं), वर्तमान अपराध को इसके कमीशन और इसे करने वाले व्यक्तियों के कारण अत्यंत गंभीर माना जाना चाहिए।"

    उत्तर में कहा गया:

    "हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र में यदि एक वकील और पुलिस को "व्यवस्था" करने की अनुमति दी जाती है और फिर हल्के से छोड़ दिया जाता है, तो संपूर्ण आपराधिक न्यायशास्त्र ध्वस्त हो जाएगा।

    यह प्रार्थना करते हुए कि तिवारी को जमानत न दी जाए, सीबीआई ने कहा कि जब मामला प्रारंभिक चरण है तब उनकी रिहाई निष्पक्ष जांच के लिए अत्यधिक प्रतिकूल होगी।

    इसके अलावा, सीबीआई ने प्रस्तुत किया कि एक पुलिस अधिकारी होने के नाते तिवारी को कानूनी प्रणाली की पवित्रता की रक्षा और संरक्षण करना था। हालांकि, उन्होंने गंभीर प्रकृति का अपराध किया। इससे उनका मामला जमानत के लिए अयोग्य हो गया।

    आगे कहा गया,

    "प्रचलित स्थितियां जिनमें पुलिस को कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने, अपराध को रोकने और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का जटिल और कठिन काम करना पड़ता है और इन सभी के लिए होमवर्क और टीम वर्क की आवश्यकता होती है। यदि पुलिस का कोई सदस्य याचिकाकर्ता के रूप में इस मामले में सुराग देना शुरू कर देता है और पुलिस की रणनीति/मामले से संबंधित दस्तावेजों को लीक कर देता है, तो रणनीति/जांच विफल होना तय है।"

    आगे यह भी कहा गया:

    "समाज अपने सदस्य से जिम्मेदारी और जवाबदेही की अपेक्षा करता है और यह चाहता है कि नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए। इसलिए, जब कोई व्यक्ति अपमानजनक तरीके से व्यवहार करता है, जिससे समाज/कानून अस्वीकार करता है, तो कानूनी परिणामों का पालन करना अनिवार्य है।"

    तिवारी और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अनुचित लाभ और अवैध संतुष्टि के एवज में अधिवक्ता आनंद डागा को मामले के संवेदनशील और गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा करने के उद्देश्य से एक आपराधिक साजिश में प्रवेश किया।

    सीबीआई ने डागा और तिवारी को क्रमश: मुंबई और दिल्ली से गिरफ्तार किया था। मुंबई में एक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने के बाद, डागा के लिए ट्रांजिट रिमांड दिया गया। इससे उसे दिल्ली की एक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया।

    जमानत याचिका में तिवारी ने कहा कि उनके खिलाफ अनुमानों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। वह इस मामले में उलझे हुए हैं, क्योंकि "कुछ वरिष्ठों द्वारा रची गई उत्पीड़न की साजिश के कारण सीबीआई के लिए एक अन्वेषक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में हमेशा उनकी ईमानदारी पर नजर रखते थे

    याचिका में कहा गया,

    "मूल रूप से वर्तमान मामला वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक प्रतिद्वंद्विता है। इसमें याचिकाकर्ता को स्पष्ट कारणों के लिए बलि का बकरा बनाया गया है कि रैंक में कम होने के कारण जांच कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सनक और कल्पना के अनुरूप नहीं है।"

    केस शीर्षक: अभिषेक तिवारी बनाम सीबीआई

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