सीबीआई आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं, धारा 24 के तहत छूट: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

7 Nov 2022 1:10 PM GMT

  • सीबीआई आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं, धारा 24 के तहत छूट: केरल हाईकोर्ट

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले मे कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आरटीआई एक्ट के तहत मांगी गई किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि यह दूसरी अनुसूची में शामिल उन संगठनों में है, जिन्हें आरटीआई एक्ट की धारा 24 के विचार के तहत छूट दी गई है।

    आरटीआई एक्ट की धारा 24 के अनुसार, एक्ट दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई कोई भी जानकारी है, पर लागू नहीं होगा। [भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी को छूट नहीं है।]

    चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की खंडपीठ ने कहा कि 2011 में सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सीबीआई, एनआईए और राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड आरटीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं, और इसलिए सीबीआई कोई जानकारी देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

    इसलिए यह कहा जा सकता है कि एक्ट, 2005 की धारा 24 पर विचार करते हुए एक बार सीबीआई को दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, इसलिए उक्त संगठन कोई सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

    संक्षिप्त तथ्य

    रिट अपील में मामला सूचना का अधिकार कानून, 2005 के तहत एक आवेदन को खारिज करने और अपीलीय अधिकारियों द्वारा इसकी पुष्टि से संबंधित है।

    उप निदेशक, सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (तीसरा प्रतिवादी) द्वारा दायर एक मामले के आधार पर अपीलकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभों को रोक दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एनआरआई मजदूरों के कुछ विविध सामानों के बंडल को क्लियर करते समय मौद्रिक लाभ के लिए उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था। उस समय वह अनएकॉम्पनीड बैगेज सेक्शन, एयर कार्गो, त्रिवेंद्रम में काम कर रहा था।

    अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि तीसरे प्रतिवादी के तहत काम करने वाले अधिकारियों ने तीन यात्रियों के सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयानों में हेरफेर किया और निदेशक, सीबीआई के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा दायर एक शिकायत पर जांच अधिकारी के खिलाफ जांच की गई और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

    अपीलकर्ता ने कहा कि जांच रिपोर्ट की एक प्रति जारी करने के उनके अनुरोध के बावजूद, क्योंकि यह उनकी बेगुनाही साबित करने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, उन्हें वह प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने रिपोर्ट की एक प्रति हासिल करने के लिए आरटीआई एक्ट, 2005 के तहत एक आवेदन दायर किया।

    आवेदन, साथ ही अपीलीय अधिकारियों के समक्ष दायर एक अपील को खारिज कर दिया गया था, जिसे एकल पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। एकल पीठ ने पक्षों द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। आदेश से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

    निष्कर्ष

    कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा 2011 में जारी अधिसूचना यह स्पष्ट करती है कि आरटीआई एक्ट की धारा 24 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड शामिल हैं।

    आरटीआई एक्ट, 2005 की दूसरी अनुसूची में और इसलिए यह स्पष्ट है कि एक बार सीबीआई को आरटीआई एक्ट, 2005 की धारा 24 के विचार में दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, तो उक्त संगठन किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

    ...सरकार द्वारा नौ जून, 2011 को जारी अधिसूचना यह स्पष्ट करती है कि एक्ट, 2005 की धारा 24 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड एक्ट, 2005 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसलिए, यह देखा जा सकता है कि सीबीआई को दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है।

    उक्त संगठन किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

    इसके अलावा, कोर्ट ने बताया कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (i) (बी) के अनुसार, कोई भी जानकारी जो जांच की प्रक्रिया या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया को बाधित करती है, उसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है और धारा 8(1)( j) अधिनियम, 2005 के अनुसार, ऐसी जानकारी देने की कोई बाध्यता नहीं है जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित हो, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण का कारण बने, जब तक कि अन्यथा संतुष्ट न हो कि व्यापक जनहित ऐसी सूचना के प्रकटीकरण को न्यायोचित ठहराता है।

    साथ ही, यह देखते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी केवल उसके उद्देश्य के लिए तीसरे पक्ष की जानकारी है, जिसकी अनुमति आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, अदालत ने कहा कि अधिकारियों का सूचना को अस्वीकार करना उचित है।

    इस तरह कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

    केस टाइटल: एस. राजीव कुमार बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केर) 572

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