CBDT ने COVID-19 उपचार पर खर्च के लिए आयकर कटौती की शर्तों की अधिसूचना जारी की
Shahadat
9 Aug 2022 7:54 AM
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने COVID-19 उपचार पर खर्च के लिए आयकर कटौती की शर्तों की अधिसूचना जारी की।
अधिसूचना एक अप्रैल, 2020 से लागू मानी जाएगी। यह निर्धारण वर्ष 2020-2021 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होगी।
बोर्ड ने अधिसूचित किया कि आयकर कटौती का दावा इस शर्त पर किया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु पॉजीटिव रिपोर्ट की तारीख से 6 महीने के भीतर या COVID-19 मामले के रूप में चिकित्सकीय रूप से निर्धारित होने की तारीख से होनी चाहिए, जिसके लिए किसी भी परिवार के किसी सदस्य को धन की प्राप्ति हुई है।
आयकर कटौती का दावा करने के लिए व्यक्ति के परिवार के सदस्य को विभिन्न दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना चाहिए। दस्तावेजों में व्यक्ति की COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट शामिल है। यह तब किया जाएगा अगर मेडिकल रूप से किसी अस्पताल में जांच के माध्यम से या इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा इन-पेशेंट फैसिलिटी के माध्यम से COVID-19 पॉजिटिव होने का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा, मेडिकल प्रैक्टिशनर या सरकारी नागरिक रजिस्ट्रेशन कार्यालय द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र को रखा जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में यह कहा गया दर्ज हो कि व्यक्ति की मृत्यु COVID-19 बीमारी से हुई है।
CBDT ने कहा,
"मृत व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा मृत व्यक्ति के नियोक्ता से या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से प्राप्त किसी भी राशि का विवरण, खंड (XIII) के प्रयोजनों के लिए (COVID-19 के कारण मृत्यु के कारण ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (x) के पहले प्रावधान का सत्यापन किया जाएगा और फॉर्म ए में प्रस्तुत किया जाएगा।"
किसी भी वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि का विवरण फॉर्म ए पर निर्धारण अधिकारी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने या 31दिसंबर, 2022 के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
अधिसूचना नंबर: 92/2022
दिनांक: 05 अगस्त, 2022
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