मवेशी तस्करी: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए ईडी का मार्ग प्रशस्त किया, प्रोडक्शन वारंट को दी गई चुनौती खारिज की

Shahadat

6 March 2023 6:07 PM IST

  • मवेशी तस्करी: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए ईडी का मार्ग प्रशस्त किया, प्रोडक्शन वारंट को दी गई चुनौती खारिज की

    कोलकाता हाईकोर्ट की विशेष पीठ ने शनिवार को पीएमएलए मामले में विशेष सीबीआई अदालत, दिल्ली द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट को चुनौती देते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल मवेशी तस्करी मामले में आरोपी अनुब्रत मंडल द्वारा दायर याचिका को अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज कर दिया।

    मंडल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई 17 नवंबर, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 (मनी-लॉन्ड्रिंग का अपराध) और धारा 4 (मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए सजा) के तहत गिरफ्तार किया गया।

    वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और सीबीआई के मामले के सिलसिले में आसनसोल जिला सुधार गृह में हिरासत में हैं।

    गिरफ्तारी के बाद मंडल ने ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस मामले की जांच करने के लिए प्रमुख जांच इकाई (एचआईयू), प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार को भी चुनौती दी।

    मंडल के वकील सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने तर्क दिया कि ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि वह 9 जनवरी तक पेशी पर आगे नहीं बढ़ेगी और उक्त आश्वासन अभी भी लागू है। हालांकि, 1 मार्च को आसनसोल सुधार गृह के अधीक्षक को अतिरिक्त निदेशक, एचआईयू, नई दिल्ली से ई-मेल प्राप्त हुआ, जिसमें पीएमएलए के तहत मामले के संबंध में दिल्ली में ट्रायल कोर्ट के समक्ष मंडल को पेश करने का निर्देश दिया गया।

    विशेष सीबीआई अदालत, आसनसोल ने 2 मार्च को अधीक्षक द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार कर ली।

    दत्ता ने तर्क दिया कि दिल्ली में ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने वाली मंडल द्वारा दायर रिट याचिका लंबित है और विशेष अदालत, दिल्ली ने भी हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं किया।

    उन्होंने आगे तर्क दिया कि मंडल गंभीर रूप से बीमार हैं और उन्हें दिल्ली नहीं ले जाना चाहिए। उन्होंने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 269 जेल के प्रभारी अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 267 के तहत न्यायालय के आदेश को पूरा करने से रोकने का अधिकार देती है, जहां वह व्यक्ति जिसके संबंध में आदेश दिया गया है कि वह बीमारी या दुर्बलता के कारण अयोग्य है। उसे जेल से निकाला जाए।

    डिप्टी सॉलिसिटर जनरल बिलवादल भट्टाचार्य ने प्रस्तुत किया कि मंडल ने 2 मार्च, 2023 के आदेश के संचालन पर रोक के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत समान आवेदन दायर किया। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दोनों आवेदनों का उद्देश्य समान हैं, अर्थात उत्पादन वारंट के निष्पादन को रोकना है।

    जांच - परिणाम

    जस्टिस बिबेक चौधरी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 9 जनवरी के बाद ईडी ने किसी न्यायिक मंच के समक्ष मौखिक आश्वासन को नवीनीकृत किया हो।

    यह देखा गया,

    “पीएमएलए के तहत मामला दिल्ली में विशेष अदालत (सीबीआई) के समक्ष लंबित है। याचिकाकर्ता को उक्त मामले में अभी तक ट्रायल न्यायाधीश के समक्ष अपराध के आरोप का जवाब देने या उसके खिलाफ किसी कार्यवाही के उद्देश्य से पेश नहीं किया गया। जिस अदालत की हिरासत में याचिकाकर्ता को जेल के प्रभारी अधिकारी से प्रोडक्शन वारंट की सूचना मिलने पर हिरासत में लिया गया है, उसके पास उसे प्रोडक्शन वारंट निष्पादित करने का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

    अदालत ने कहा कि 2 मार्च, 2023 का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है और विशेष अदालत के पास निर्णय लेने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि सीआरपीसी की धारा 269 अधीक्षक, सुधार गृह को न्यायालय के आदेश को पूरा करने से रोकने का अधिकार देती है यदि व्यक्ति बीमारी के कारण या दुर्बलता कारागृह से निकाले जाने के योग्य नहीं है।

    न्यायमूर्ति चौधरी ने कहा,

    "मैं पहले ही मान चुका हूं कि 2 मार्च, 2023 का विवादित आदेश प्रकृति में अंतर्वर्ती है। आदेश ने याचिकाकर्ता के अधिकारों और देनदारियों को तय नहीं किया या स्पर्श नहीं किया। इसलिए मेरा विचार है कि विवादित आदेश पुनर्विचार योग्य नहीं।"

    अदालत ने आगे कहा कि मंडल अदालत की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि ईडी द्वारा उसके खिलाफ प्रोडक्शन वारंट को निष्पादित करने से रोकने के लिए उसके द्वारा कई आवेदन दायर किए गए।

    अदालत ने आगे टिप्पणी की,

    "न केवल निजी हैसियत से याचिकाकर्ता बल्कि राज्य पुलिस प्रशासन को भी आईपीसी की धारा 323/325/307/506 के तहत 9 दिसंबर, 2022 को आपराधिक मामला दर्ज करके दुबराजपुर पुलिस स्टेशन कांड नंबर 266/2022 दिनांक 19 दिसंबर, 2022 को शामिल किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को मारपीट की कथित घटना में आरोपी बनाया गया, जो लगभग डेढ़ साल पहले हुई थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त पुलिस मामला उसी तारीख को दर्ज किया गया, जब ट्रायल न्यायाधीश ने दिल्ली में पेशी वारंट जारी किया। यह महज सह-घटना नहीं है।

    तदनुसार, अदालत ने पुनर्विचार आवेदन खारिज कर दिया।

    हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंडल को हवाई मार्ग से दिल्ली ले जाया जाएगा और मेडिकल अधिकारी उनके साथ जाएगा; दिल्ली आने के तुरंत बाद डॉक्टरों द्वारा उसकी मेडिकल जांच की जाएगी, जिसके रिकॉर्ड को पेशी के समय दिल्ली में ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।

    अदालत ने आगे कहा कि मंडल द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए दायर किए गए आवेदन निस्संदेह 'फोरम शॉपिंग' का स्पष्ट उदाहरण हैं।

    इसलिए, कोर्ट ने उस पर 1,00,000/- रूपये का अनुकरणीय जुर्माना लगाया।

    केस टाइटल: अनुब्रत मोंडल @ केस्टो बनाम प्रवर्तन निदेशक

    कोरम: जस्टिस बिबेक चौधरी

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