विवाहित महिला की जाति स्थिति जन्म से निर्धारित होती है न कि विवाह से: उत्तराखंड हाईकोर्ट

Avanish Pathak

24 Jan 2023 9:39 AM GMT

  • विवाहित महिला की जाति स्थिति जन्म से निर्धारित होती है न कि विवाह से: उत्तराखंड हाईकोर्ट

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की जाति का दर्जा उसके जन्म से निर्धारित होता है न कि उसके विवाह से।

    जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने कहा कि जब तक कोई कानून या नियम नहीं है कि एक विवाहित महिला को अपनी शादी पर एक नया जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, उसे अपनी जाति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसका फायदा वह शादी के पहले से ले रही है।

    कोर्ट ने कहा,


    “जाति का दर्जा जन्म से प्राप्त होता है न कि विवाह से। इस प्रकार, एक लड़की, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है, को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ उसे केवल ओबीसी से शादी से ही नहीं मिलेगा।

    मामले में दूसरे प्रतिवादी ने डेंटल हाइजीनिस्ट के 40 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता, विधिवत योग्य होने के नाते, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित एक पद के लिए आवेदन किया। वह 40 रिक्तियों के लिए योग्यता क्रम में 14वें स्थान पर रहीं, लेकिन नियुक्ति के लिए केवल 13 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उसके ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता अवधि विज्ञापन के प्रकाशन से तीन दिन पहले समाप्त हो गई थी।

    उसने हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय ने राम कुमार गिजरोया बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। रिट याचिका की अनुमति देने के लिए कि याचिकाकर्ता ओबीसी से संबंधित है और चूंकि उसे बाद में एक नया जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है, सक्षम प्राधिकारी नए प्रमाण पत्र के आलोक में उसके दावे पर फिर से विचार करेगा।

    इसलिए, उसने उपरोक्त निर्णय दिया और दूसरे प्रतिवादी के समक्ष एक हलफनामा दायर किया। हालांकि, उनके दावे को फिर से खारिज कर दिया गया था। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय को सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता की पात्रता निर्धारित करने के लिए दो मुद्दों पर विचार किया गया था, यानि,

    -क्या वह अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है;

    वह क्रीमी लेयर से है या नहीं।

    यह देखा गया कि हाईकोर्ट ने पहले एक निष्कर्ष दिया था कि याचिकाकर्ता ओबीसी से संबंधित है। इसलिए, यह प्रश्न सुलझा लिया गया है और इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है। हालांकि, यह सवाल कि क्या वह क्रीमी लेयर में आती हैं, उनके खिलाफ इस आधार पर तय किया गया था कि उनकी शादी धूमधाम से हुई थी।

    अदालत को सूचित किया गया कि उसने अपने पिता के पते और आय का उल्लेख करते हुए नया ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त किया, न कि अपने पति का। इसलिए, विरोधी पक्ष ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज करने के लिए 02.04.2013 के सरकारी आदेश पर भरोसा किया कि उसने नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपने आवेदन में शादी के बारे में जानकारी छिपाई थी।

    न्यायालय ने, हालांकि, यह माना कि उपरोक्त सरकारी आदेश पर निर्भरता गलत है। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता के माता-पिता की जाति की स्थिति विवाद में नहीं है। ऐसा कोई कानून या सरकारी आदेश नहीं है, जिसमें यह प्रावधान हो कि ओबीसी श्रेणी की लड़की को शादी के तुरंत बाद अपने पति की आय के आधार पर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

    तदनुसार, खंडपीठ ने टिप्पणी की,

    "प्रतिवादी नं 2 ने मूल्य निर्णय के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है और कानून के किसी प्रावधान पर आधारित नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग सक्षम प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी प्रमाण पत्र को केवल इसलिए शून्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता की कार्रवाई सामाजिक रूप से स्वीकृत मानदंडों के दूसरे प्रतिवादी के विचारों की पुष्टि नहीं करती है।"

    इस प्रकार, यह रेखांकित किया गया कि कानून में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, यह प्रदान करते हुए कि शादी के बाद एक महिला को अपने पति की आय के आधार पर नया ओबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, याचिकाकर्ता के आचरण को अवैध नहीं कहा जा सकता है ताकि उसे जाति प्रमाण पत्र अमान्य किया जा सके।

    परिणामस्वरूप, न्यायालय ने विरोधी पक्ष के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और उक्त नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश करने का निर्देश दिया।

    केस टाइटल: श्रीमती पूनम बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य।

    केस नंबर: रिट पीटिशन (S/S) नंबर 1708 ऑफ 2022

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