अगर सार्वजनिक तौर पर अपमान नहीं किया गया है तो टेलीफोन पर बातचीत के दौरान जाति-आधारित अपमान एस/एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध नहीं, : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

29 April 2022 7:13 AM GMT

  • अगर सार्वजनिक तौर पर अपमान नहीं किया गया है तो टेलीफोन पर बातचीत के दौरान जाति-आधारित अपमान एस/एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत अपराध नहीं, : आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

    आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (Andhra Pradesh High Court) ने दोहराया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) की धारा 3(1)(x) के तहत अपराध का गठन करने के लिए, इस बात की पुष्टि करनी होगी कि यह शब्द लोगों (सार्वजनिक तौर पर) को ध्यान में रखते हुए शिकायतकर्ता को अपमानित करने के इरादे से बोला गया है कि वह एक विशेष समुदाय से है।

    न्यायमूर्ति के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा,

    "मामले में, यह दूसरे प्रतिवादी-वास्तव में शिकायतकर्ता का मामला नहीं है कि जब टेलीफोन पर बातचीत हो रही थी, उस जगह पर लोग मौजूद थे। यह भी उसका मामला नहीं है कि चर्चा जो दूसरे प्रतिवादी के बीच हुई थी, डिफैक्टो शिकायतकर्ता को बड़े पैमाने पर लोगों ने सुना है।"

    पूरा मामला

    एससी और एसटी अधिनियम की धारा 3 (1) (x) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी में कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक याचिका दायर की गई थी।

    वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट का संक्षिप्त तथ्य यह था कि उसने अपने समुदाय के लोगों और परिवार के सदस्यों के साथ, याचिकाकर्ता-आरोपी से संपर्क किया, जो मंदिर के किनारे के जमींदार हैं, भूमि के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उपलब्ध स्थान के रूप में। मंदिर अपर्याप्त था। याचिकाकर्ता/आरोपी ने सभी समुदाय के लोगों के सामने उनकी जमीन से 0.33 सेंट शेयर करने का एक समान निर्णय लिया।

    याचिकाकर्ता, जो आरोपी था, ने वास्तविक शिकायतकर्ता को फोन किया और उससे, उसके परिवार और उसके समुदाय से गंदी/अपमानजनक भाषा में बात की।

    याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील सी.मस्तान नायडू ने तर्क दिया कि टेलीफोन पर बातचीत पर कथित शब्द अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं आएंगे और इसलिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) (x)

    यह धारा प्रावधान करती है कि जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य न होते हुए भी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक दृष्टि से किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर अपमान या डराता है, वह दंडनीय है।

    कोर्ट ने क्या कहा?

    न्यायमूर्ति के. श्रीनिवास रेड्डी ने हरियाणा राज्य बनाम चौ. भजनलाल (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया है कि उन श्रेणियों को सूचीबद्ध करने के लिए जिनमें न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में से जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

    अदालत ने हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य (2020) के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एससी और एसटी अधिनियम के तहत अपमान या धमकी का प्रमुख घटक "सार्वजनिक दृश्य के भीतर कोई भी स्थान" था। उदाहरण के लिए, यदि अपराध घर के बाहर लॉन में किया गया है, और कोई व्यक्ति सड़क या गली से चारदीवारी के बाहर लोगों द्वारा सुना या देखा गया है, तो लॉन निश्चित रूप से सार्वजनिक तौर पर लोगों द्वारा सुना माना जाएगा।

    मौजूदा प्राथमिकी में मुखबिर को गाली देने के आरोप भवन की चारदीवारी के भीतर थी। घटना के समय घर में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि वास्तविक शिकायतकर्ता को लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर सुना गया था। इसलिए, "सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान पर" शब्दों का उच्चारण करने वाले मूल घटक को नहीं बनाया गया है।

    इसके अलावा, मामला सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित संपत्ति के कब्जे के संबंध में है, उक्त संपत्ति के कब्जे के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद अधिनियम के तहत अपराध का खुलासा नहीं करेगा जब तक कि पीड़ित को केवल इस कारण से दुर्व्यवहार, धमकाया या परेशान नहीं किया गया कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं किया जाएगा कि सूचना देने वाला अनुसूचित जाति का सदस्य है।

    इस प्रकार, प्राथमिकी में सामग्री को पढ़ने से यह नहीं पता चलता है कि याचिकाकर्ता-आरोपी द्वारा वास्तविक शिकायतकर्ता को अपमानित करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया था कि वह ऐसी जाति का है। किसी भी तरह के दावे के अभाव में, केवल फोन पर बातचीत करना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। आपराधिक याचिका की अनुमति दी गई और कार्यवाही रद्द कर दी गई।

    केस का शीर्षक: जी.पी. हेमकोटि रेड्डी, अनंतपुर जिला बनाम पीपी, हैदराबाद

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