Cash For Jobs Scam | अभिषेक बनर्जी ने जांच के दौरान 5,500 पन्नों के दस्तावेज जमा किए: कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी ने बताया

Shahadat

13 Dec 2023 11:01 AM IST

  • Cash For Jobs Scam | अभिषेक बनर्जी ने जांच के दौरान 5,500 पन्नों के दस्तावेज जमा किए: कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी ने बताया

    कलकत्ता हाईकोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बताया कि उसने लीप्स एंड बाउंड्स नामक कंपनी की जांच की, जिसकी जांच भर्ती घोटाले में आय के मोर्चे के रूप में की जा रही है। उक्त तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी उक्त कंपनी के सीईओ रहे हैं। ED पश्चिम बंगाल में बहु-स्तरीय भर्ती घोटाले की जांच कर रहा है।

    जांच की निगरानी कर रही जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ को ईडी ने बताया कि बनर्जी ने जांच के दौरान एजेंसी को 5500 पन्नों के दस्तावेज सौंपे।

    ईडी के लिए डीएसजी धीरज त्रिवेदी ने कहा,

    हमने सभी पक्षों की जांच की है। उन्होंने हमें 5500 पेज दिए हैं। इन दस्तावेजों में पैसा कहां से आया है, कंपनी का विवरण आदि शामिल है। हम अदालत के अवलोकन के लिए सीलबंद कवर में अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। चूंकि [कार्यवाही] लाइव स्ट्रीम की जा रही है, इसलिए सभी विवरण प्रकट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे कल के समाचार पत्रों में होंगे।"

    सीबीआई की ओर से पेश हुए डीएसजी बिल्वादल भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि एजेंसी 14 दिसंबर को ईडी की रिपोर्ट के साथ अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी।

    पक्षकारों को सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई जनवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी और ईडी के वकील को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के बारे में बताया।

    इसमें कहा गया,

    भारी भरकम दस्तावेजों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। आपको आय के स्रोत की जांच करनी चाहिए। इतने कम समय में (कंपनी की स्थापना 2014 में हुई) इतनी सारी संपत्तियों पर कोई कैसे कब्जा कर सकता है। भर्ती भी 2014 की है, इसलिए आपको मनी ट्रेल पर गौर करना होगा। पीएमएलए की धारा 5 आपको संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न करने की अनुमति देती है, यदि आपके पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि बाद में इसका निपटान या हस्तांतरण किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कार्यवाही और जांच विफल न हो। संपत्तियों की भारी संख्या को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी संभावना है कि इसे स्थानांतरित या निपटाया जा सकता है? क्या इससे जांच में खलल नहीं पड़ेगा?

    ईडी के वकील ने कहा कि एजेंसी ने प्रगति की। कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

    कोर्ट ने जांच एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी और मामले की सुनवाई जनवरी 2024 में तय की।

    केस टाइटल: सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य और कनेक्टेड एप्लिकेशन

    केस नंबर WPA 9979 ऑफ़ 2022 और कनेक्टेड एप्लिकेशन

    Next Story