'मामला मौत की सजा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता', राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला

LiveLaw News Network

7 April 2022 3:00 PM GMT

  • मामला मौत की सजा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 दोषियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला

    राजस्थान हाईकोर्ट ने भूमि विवाद में चार लोगों और एक नाबालिग की हत्या के आरोपी चार दोषियों की मौत की सजा को कम कर दिया है।

    अदालत ने आदेश दिया कि निचली अदालत द्वारा आरोपी अपीलकर्ताओं को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, जो स्थायी पैरोल/समयपूर्व रिहाई की किसी भी संभावना के बिना आरोपी अपीलकर्ताओं के प्राकृतिक जीवन तक सुनिश्चित होगा।

    जस्टिस विनोद कुमार भरवानी और जस्टिस संदीप मेहता ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए कहा,

    "हालांकि, लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद के कारण सभी को खत्म करने के स्पष्ट इरादे से श्री मोमन राम के पूरे परिवार पर हमला करने वाले अभियुक्तों के आचरण के लिए कारावास की सजा के पहलू पर उचित निर्देश की आवश्यकता है। यदि अभियुक्तों को शाब्दिक अर्थ में "आजीवन कारावास" भुगते बिना उन्हें आजाद घूमने की अनुमति दी जाती है तो वे परिवार के शेष सदस्यों को भी खत्म कर देंगे, यदि उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है। इसलिए, ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी अपीलकर्ताओं को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, जो स्थायी पैरोल/समयपूर्व रिहाई की किसी भी संभावना के बिना अभियुक्त अपीलकर्ताओं के प्राकृतिक जीवन तक सुनिश्चित होगा।"

    तथ्य

    कैलाश के परिवार के सदस्य और आत्मा राम, लीलाधर, ओमप्रकाश, पवन, राकेश और श्रवण सहित आरोपी भूमि विवाद में उलझे हुए थे।

    13.10.2013 को कैलाश, उनके पिता भंवर लाल और भाई पंकज अपने खेत में ग्वार की फसल काट रहे थे। आरोपी अपीलार्थी पवन, राकेश और दो-तीन अज्ञात व्यक्ति लाठी और कुल्हाड़ी से लैस ट्रैक्टर पर सवार होकर वहां पहुंचे और हमला किया और परिणामस्वरूप, कैलाश के पिता और उनके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावरों ने कैलाश पर हमला किया और उसकी आंखों में कुछ तरल पदार्थ डाल दिया, जिससे उसकी दृष्टि पूरी तरह से चली गई।

    इसके बाद, कैलाश के आवास पर, हमलावरों ने उनके दादा और बहन पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से हमला किया, जिससे दादा की मृत्यु हो गई और बहन घायल हो गई। उसकी मां ने खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया अन्यथ उसकी भी हत्या कर दी जाती। आरोपी व्यक्तियों द्वारा किए गए हमले के कारण उनके बाएं पैर, बाएं हाथ और दोनों पांव में चोटें आईं और दोनों आंखों की रोशनी चली गई। बाद में आईपीसी की धारा 302, 307, 452, 447, 323, 147, 148, 149 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

    दो आरोपी पवन कुमार और राकेश को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और वे अभी भी फरार हैं और इसलिए, उनके मामले में जांच अभी भी चल रही है। वर्तमान संदर्भ और अपील निचली अदालत द्वारा पारित उस निर्णय से उत्पन्न होती है, जिसमें अभियुक्त अपीलकर्ताओं को मृत्युदंड दिया गया था और जुर्माना भी लगाया गया था।

    टिप्पणियां

    अदालत ने धारा 302/149, 147, 148, 452, 447 और 323/149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज आरोपी अपीलकर्ताओं की सजा की पुष्टि की और मौत की सजा की पुष्टि के लिए संदर्भ को ठुकरा दिया।

    अदालत ने यह राय दी थी कि प्रथम दृष्टया, मामला मौत की सजा देने के लिए आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, हालांकि निचली अदालत ने कमजोर और गंभीर परिस्थितियों का आकलन करने की कोशिश करने का एक सतही प्रयास किया है।

    इसके अलावा, अदालत ने कहा कि सुधारात्मक सिद्धांत को मृत्युदंड पर वरीयता दी जानी चाहिए, जिसे अंतिम उपाय माना जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी अपीलकर्ता करीब 9 साल से हिरासत में हैं। अदालत ने कहा कि मौत की सजा की पुष्टि करने के लिए, अदालत को जेल में रहने के दौरान अभियुक्तों के आचरण के बारे में सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता होगी, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या उन्होंने सुधार के संकेत देने वाला व्यवहार किया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की कवायद किए बिना मौत की सजा देना सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमेय है।

    चिकित्सा साक्ष्य के अवलोकन के बाद, अदालत ने फैसला सुनाया कि परिणामी चोटें बहुत गंभीर थीं और कुछ चोटों का व्यक्तिगत प्रभाव और सभी का संयुक्त प्रभाव सामान्य प्रकृति में चार पीड़ितों की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार, अदालत ने माना कि धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के आरोप को तय करने के लिए आवश्यक सामग्री सभी प्रकार के संदेह से परे साबित होती है।

    अदालत ने यह देखा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के हमले में पांच से अधिक व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी को स्थापित करने वाले अभेद्य साक्ष्य दिए हैं। इसलिए, अदालत ने आरोपी व्यक्तियों की संख्या पांच से कम होने के कारण आईपीसी की धारा 149 के लागू न होने के तर्क को पूरी तरह से तुच्छ बताते हुए ठुकरा दिया।

    इसके अलावा, अदालत ने पाया कि अपीलकर्ताओं द्वारा अन्यत्र उपस्थिति की दलील कुछ और नहीं बल्कि बाद में सोच गई है, जिसे पहली बार जांच अधिकारी के समक्ष जिरह में पेश किया गया था, वह भी घटना के कई वर्षों बाद।

    अदालत ने कहा कि यह कानून का एक सुस्थापित प्रस्ताव है कि अन्यत्र उपस्थिति बहुत ही कमजोर दलील है और इसे अभेद्य साक्ष्य के आधार पर साबित करना होगा।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को एक सुझाव और धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान में एक कमजोर और विलंब से दी गई दलील के अलावा बचाव पक्ष के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जो अन्यत्र मौजूदगी की दलील को साबित करे।

    केस शीर्षक: राज्य, पीपी के माध्यम से बनाम आत्माराम और अन्य।

    सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 118

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