संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर सामग्री की सत्यता की जांच नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार का मामला रद्द करने की मांग को लेकर दायर पुलिसकर्मी की याचिका खारिज की

Shahadat

4 Jan 2023 5:19 AM GMT

  • संज्ञेय अपराध का खुलासा होने पर सामग्री की सत्यता की जांच नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार का मामला रद्द करने की मांग को लेकर दायर पुलिसकर्मी की याचिका खारिज की

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसे मामले में सामग्री की सत्यता की जांच, जहां अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपराधी कार्यवाही रद्द करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट के विचार योग्य नहीं है।

    जस्टिस के बाबू ने कहा,

    यह घिसी-पिटी बात है कि आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में और इस न्यायालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू करना उचित नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों में संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सामग्री की सत्यता की जांच सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट के विचार योग्य नहीं है।

    याचिका पुलिस अधिकारी द्वारा दायर की गई, जिसमें सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाते हुए दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता और अन्य पुलिस अधिकारी कडुथुरुथी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 498ए, धारा 323 और सपठित धारा 34 के तहत दर्ज मामले के संबंध में रिश्वत की मांग की।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि एफआईएस में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मामले में अधिनियम की धारा 17-ए के तहत कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया और जांच अधिकारी को अधिनियम की धारा 8 के मद्देनजर रिश्वत देने वाले को भी आरोपी के रूप में फंसाना चाहिए।

    अदालत ने बताया कि अधिनियम की धारा 7 के स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह महत्वहीन होगा कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक होने के नाते सीधे या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करता है या स्वीकार करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क कि एफआईआर में आरोपों में अधिनियम की अधिनियम की धारा 7 के तहत कोई अपराध सामने नहीं आया है, कायम नहीं रखा जा सकता।

    न्यायालय ने तेलंगाना राज्य बनाम मनगिपेट अलियास मंगीपेट सर्वेश्वर रेड्डी, चरणसिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम थोमांड्रु हन्ना विजयलक्ष्मी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी आवश्यक है।

    पीठ ने कहा,

    "उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर निष्कर्ष यह है कि जहां संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले प्रथम दृष्टया आरोपों के बारे में प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध है, संबंधित अधिकारी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और प्रारंभिक जांच किए बिना भी आगे बढ़ सकते हैं।"

    अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 17-ए तभी लागू होती है, जब कथित अपराध किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित हो।

    इसके अलावा, अदालत ने बताया कि अधिनियम की धारा 8 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आवश्यकता यह है कि रिश्वत देने वाले ने लोक सेवक को सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया या सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित प्रदर्शन के लिए ऐसे लोक सेवक को पुरस्कृत किया।

    इस मामले में अदालत को यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं मिला कि वास्तव में शिकायतकर्ता या उससे संबंधित किसी अन्य ने याचिकाकर्ता को किसी भी सार्वजनिक कर्तव्य या किसी सार्वजनिक कर्तव्य के अनुचित प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

    अदालत ने कहा,

    "आखिरकार, यह अदालत इस सवाल से चिंतित नहीं है कि रिश्वत देने वालों ने कोई अपराध किया है या नहीं। यह अदालत केवल इस सवाल से संबंधित है कि क्या एफआईएस में निहित आरोप, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध के पंजीकरण का आधार बनते हैं किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है या नहीं।"

    पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने का उद्देश्य आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से है। हाईकोर्ट को पूरी तरह से शिकायत में लगाए गए आरोपों या उसके साथ लगे दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ना होगा।

    पीठ ने कहा कि बाद के निर्णयों के माध्यम से यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट के पास आरोपों की सत्यता या अन्यथा की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

    अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा,

    "वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता इस अदालत को यह विश्वास दिलाने में विफल रहा कि उपलब्ध कराए गए अभियोजन रिकॉर्ड में उसके खिलाफ लगाए गए आरोप अधिनियम की धारा 7 की सामग्री का खुलासा नहीं करते हैं। Ext.P1 में लगाए गए आरोपों की शुद्धता या अन्यथा जांच के दौरान टेस्ट किए जाने वाले मामले है।"

    याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट रंजीत आर, अनीश जोस एंटनी और अंजू मोहन पेश हुए।

    लोक अभियोजक सीनियर एडवोकेट रेखा एस और विशेष सरकारी याचिकाकर्ता (सतर्कता) एडवोकेट ए राजेश प्रतिवादियों के लिए पेश हुए।

    केस टाइटल: टीए अब्दुल सथार बनाम केरल राज्य और अन्य।

    साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 3/2023

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