"प्रशासनिक मनमानी के जरिए असंतोष की आवाज को दबा नहीं सकते": हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजनेता की सिफारिश पर किए गए स्थानांतरण को रद्द किया

LiveLaw News Network

13 Sep 2021 6:08 AM GMT

  • हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक राजनेता की सिफारिश पर दिए गए एक स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही आदेश में कहा कि प्रशासनिक मनमानी के जर‌िए असंतोष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है।

    जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य की पीठ प्रदीप कुमार नाम के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी , जो वर्तमान में राज्य विद्युत बोर्ड में वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत है।

    स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि यदि इस तरह के स्थानांतरण को प्रभावी होने दिया जाता है, तो यह अन्य राजनीतिक कैडर और स्थानीय स्तर के प्रभावशाली राजनेताओं को प्रतिकूल और ईमानदार सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

    अदालत ने कहा, "इससे सरकारी कर्मचारियों का मनोबल गिरेगा, जैसा भी मामला हो, और उन्हें इस तरह से अपने तरीकों में इस प्रकार संशोधन करने के लिए प्रेरित कर सकता है कि जो व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल के बैनर तले आते हैं, वे उनकी खुशामद करें। "

    संक्षेप में मामला

    कुमार ने अपने तबादले को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि यह न तो प्रशासनिक अत्यावश्यकता में और न ही जनहित में, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किए गए नोट के आधार पर किया गया, जिसका राज्य विद्युत बोर्ड के प्रशासन और शासन से कोई लेना-देना नहीं है।

    उक्त नोट हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया था, जिनका याचिकाकर्ता के प्रशासनिक विभाग के कामकाज से कोई लेना-देना नहीं था।

    उक्त पत्र में, राजनेता ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि वह (अन्य के साथ) दलगत राजनीति में लिप्त है और इसलिए, उनके संगठन / संस्थानों में कार्य संस्कृति को दूषित कर रहा है।

    न्यायालय की टिप्पणियां

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्थानांतरण वास्तव में उक्त पत्र के आधार पर किया गया था, न्यायालय ने कहा, " हमें यह जानकर आश्चर्य हो रहा है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण एक राजनेता की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, जिसका प्रतिवादी-बोर्ड के प्रशासन या कामकाज से कोई सरोकार या संबंध नहीं है।"

    कोर्ट ने आगे रेखांकित किया कि चूंकि हमारा देश गैर-राजनीतिक नौकरशाही की ब्रिटिश प्रणाली का पालन करता है, इसलिए, यह स्थानान्तरण और पोस्टिंग को प्रभावित करना नौकरशाहों पर है, न कि राजनेताओं पर।

    कोर्ट ने कहा, "लोक सेवक अपनी कड़ी मेहनत के कारण सेवा में हैं और उनमें से अधिकांश ने चयन प्रक्रिया के माध्यम से सेवा में प्रवेश किया है, न कि राजनेताओं के आशीर्वाद के कारण।"

    यह कहते हुए कि राजनेता प्रशासन की भूमिका नहीं निभा सकते, अदालत ने इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया कि अदालत के समक्ष मामले बार-बार सामने आ रहे हैं, जिसमें स्थानांतरण आदेश या स्थानांतरण रद्द करने के आदेश बेधड़क और बेशर्मी से कहते हैं कि स्थानांतरण किसके कहने पर किया जा रहा है...जिनकी विभाग के प्रशासन में कोई भूमिका, पद या अधिकार नहीं है।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा, "सरकारी सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग के मामले में इस तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा यह है कि सरकारी कर्मचारी हतोत्साहित हो जाते हैं और वे किसी राजनीतिक दल या राजनेता से संबद्ध हो जाते हैं, जो प्रशासन के सभी मानदंडों के लिए पूरी तरह विनाशकारी है … स्थानांतरण के मामलों में सरकार, बोर्ड/निगम द्वारा की जा रही अनियमितताओं को जब अदालत नोटिस करती है तो हस्तक्षेप करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए, राज्य सरकार, बोर्ड/निगम, जैसा भी मामला हो, सर्चलाइट उनकी ओर करने का समय आ गया है, और उन्हें याद दिलाएं कि स्थानांतरण नीति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और राजनेता की सनक और हनक पर कर्मचारियों को स्थानांतरित करने के लिए एक मजाक या उपकरण नहीं बनाया जाना चाहिए।"

    इसके अलावा, मामले के तथ्यों की चर्चा करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सहित स्थानांतरित किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तियों के काम और आचरण के बारे में कोई शिकायत थी, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का एकमात्र वैध कानूनी रास्ता खुला था।

    " हस्तांतरण असहमति की आवाज को दबाने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ... असहमति की आवाज को प्रशासनिक मनमानेपन के माध्यम से खामोश नहीं किया जा सकता।"

    नतीजतन, अदालत ने स्थानांतरण आदेश को रद्द कर दिया गया, याचिका की अनुमति दी गई और सरकार को सलाह दी गई थी कि वह राज्य के प्रशासन और शासन में हस्तक्षेप करने के लिए इस तरह के अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार का प्रयोग न करे।

    केस का शीर्षक - प्रदीप कुमार बनाम द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड और अन्य

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