बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए आदेश पारित नहीं कर सकते जो आज तक जीवित नहीं हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

3 Dec 2021 12:04 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने आज वर्ष 2013 में जारी बैंक गारंटियों को भुनाने की मांग वाली एक अपील खारिज कर दिया, जो 2016 में समाप्त हो गई थी।

    चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीट ने मौखिक रूप से कहा,

    " बैंक गारंटी जो आज जीवित नहीं हैं, उन्हें भुनाया नहीं जा सकता है। यह एक साधारण कागज का टुकड़ा है, बस। बेहतर यह है कि पीड़ित पक्ष वसूली या नुकसान के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। "

    अपने आदेश में बेंच ने कहा,

    "एक बार जब बैंक गारंटी की अवधि समाप्त हो जाती है तो उसे न तो भुनाया जा सकता है और न ही उसे भुनाने की अनुमति दी जा सकती है, न तो बैंक द्वारा, न ही न्यायालय द्वारा, न ही किसी ट्रिब्यूनल या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा।

    उच्चतम स्तर पर, बैंक गारंटी के नकदीकरण के लिए वाद दायर करते समय, यदि वह जीवित थी और गलत तरीके से नकदीकरण की अनुमति नहीं थी तो उस स्थिति में दावेदार हर्जाने का हकदार हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, जब बैंक गारंटी की अवधि पूरी हो जाती है।"

    पृष्ठभूमि

    कोर्ट एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मूल याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार किया गया था, जो एक आयातक जो वैश्विक ब्रांडों को सामान बेच रहा था।

    यह आरोप लगाया गया था कि हालांकि अपीलकर्ता द्वारा कुछ वैश्विक ब्रांडों को माल की आपूर्ति की गई थी, लेकिन कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने संबंधित बैंक से बैंक गारंटी को भुनाने का अनुरोध किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

    अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रितिन राय ने तर्क दिया कि बैंक गारंटी प्रकृति में बिना शर्त थी और इसलिए बैंक को इसके नकदीकरण की अनुमति देनी चाहिए थी।

    परिणाम

    न्यायालय ने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आज की स्थिति में विचाराधीन बैंक गारंटी जीवित नहीं है। बैंक गारंटी की अवधि मार्च 2016 में समाप्त हो गई।

    पीठ ने कहा,

    " यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी भी बैंक गारंटी को भुनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि इसे आदेश पारित करने की तारीख तक जीवित नहीं रखा जाता है।"

    पीठ ने कहा,

    " इसके अलावा, इस अपीलकर्ता द्वारा वैश्विक ब्रांडों को सामान की आपूर्ति के बाद प्रतिफल की वसूली के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है। "

    इसके अलावा, संबंधित बैंक ने पहले ही अपीलकर्ता और वैश्विक ब्रांडों के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर कर दिया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि बैंक गारंटी अप्रवर्तनीय है। उस मुकदमे के खिलाफ एक अपील भी कोर्ट में लंबित है।


    केस शीर्षक: एनक्यूबेट इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

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