मर्डर जांच की हमेशा निगरानी नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर के परिजनों से कहा

Shahadat

12 Jan 2023 6:22 AM GMT

  • मर्डर जांच की हमेशा निगरानी नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर के परिजनों से कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच की निगरानी के लिए अदालत की निगरानी जारी रखने पर सीबीआई का रुख जानने की कोशिश की, भले ही उसने कहा कि वह हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकता।

    जस्टिस ए एस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की खंडपीठ दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर द्वारा 2015 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत से जांच की निगरानी जारी रखने की मांग की गई है।

    अपने संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से अंधविश्वास विरोधी अभियान चलाने वाले दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान बाइक सवार दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

    2014 में अदालत ने एक्टिविस्ट केतन तिरोडकर और बाद में मुक्ता दाभोलकर की याचिका के बाद पुणे पुलिस से सीबीआई को जांच ट्रांसफर कर दी। तब से अदालत मामले में प्रगति की निगरानी कर रही है।

    2021 में पुणे की विशेष अदालत ने कथित मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह तावड़े के खिलाफ आरोप तय किए और उस पर तीन अन्य लोगों के साथ हत्या, साजिश और आतंकवाद से संबंधित अपराधों के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए। पांचवें आरोपी एडवोकेट संजीव पुनाळेकर पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया।

    आरोपी कथित रूप से दक्षिणपंथी धार्मिक संगठन सनातन संस्था से जुड़े हुए थे।

    याचिका में हस्तक्षेप करने वाले दो आरोपियों के वकीलों ने बुधवार को कहा कि अदालत मामले की निगरानी जारी नहीं रख सकती, क्योंकि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और सुनवाई शुरू हो चुकी है।

    प्रथम दृष्टया, अदालत ने सहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया मांगी।

    अदालत ने कहा,

    "निरंतर निगरानी नहीं हो सकती। कुछ निगरानी ठीक है लेकिन कानून स्पष्ट है कि जब चार्जशीट दायर की जाती है तो अभियुक्तों के अधिकारों पर विचार किया जाना चाहिए।"

    मुक्ता दाभोलकर की ओर से पेश वकील अभय नेवागी ने हालांकि तर्क दिया कि सीबीआई को अभी तक अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और हथियारों का पता लगाना बाकी है। उन्होंने बताया कि पूरक चार्जशीट में सीबीआई के बयान के मुताबिक जांच जारी है।

    इसके बाद अदालत ने याचिका को लंबित रखने पर सीबीआई का रुख जानना चाहा। एजेंसी को हमें यह बताना होगा कि मामला किस चरण में है और एजेंसी क्या करने का प्रस्ताव रखती है।

    दोपहर के सत्र के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह सीबीआई के लिए पेश हुए और प्रस्तुत किया कि पहले के जांच अधिकारी दिसंबर, 2022 में सेवानिवृत्त हुए और एक नए आईओ को हाल ही में नियुक्त किया गया, इसलिए उन्हें बयान देने के लिए कुछ समय चाहिए।

    अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय दिया और मामले को स्थगित कर दिया।

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