माता-पिता की आर्थिक परिस्थितियों को वैवाहिक घरों में उनकी बेटियों के लिए 'मौत का वारंट' नहीं बनने दिया जा सकता: दहेज हत्या पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

Shahadat

3 Nov 2023 4:45 AM GMT

  • माता-पिता की आर्थिक परिस्थितियों को वैवाहिक घरों में उनकी बेटियों के लिए मौत का वारंट नहीं बनने दिया जा सकता: दहेज हत्या पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के मामले से निपटते हुए कहा कि न्यायिक प्रणाली किसी लड़की के माता-पिता की आर्थिक परिस्थितियों को उनके वैवाहिक घरों में उनकी बेटियों के लिए मौत का वारंट और सजा बनने की अनुमति नहीं दे सकती।

    जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि किसी महिला को केवल उसकी वैवाहिक स्थिति के कारण दास के समान जीवन देना घोर अन्याय है।

    यह देखते हुए कि यह मामला "सामाजिक मानसिकता में महत्वपूर्ण विफलता" को दर्शाता है और अदालतें उन लोगों का पक्ष नहीं ले सकती हैं, जो इस विफलता को कायम रखते हैं, जस्टिस शर्मा ने कहा:

    “…इस मामले में व्यथित करने वाली कहानी अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि शैक्षिक और महिला सशक्तिकरण को उसके वास्तविक रूप में मनाया जाना चाहिए, न कि केवल कागज पर बल्कि लोगों की मानसिकता में भी। अब समय आ गया है कि हमारा समाज विवाह संस्था के भीतर महिलाओं के साथ सम्मान, गरिमा और सहानुभूति के साथ व्यवहार करने के महत्वपूर्ण महत्व को स्वीकार करे। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि उनकी भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भलाई उनकी शारीरिक सुरक्षा के समान ही संरक्षित हो और वे और उनके परिवार उन्हें केवल इसलिए उनकी वित्तीय समृद्धि का स्रोत नहीं माना जा रहा, क्योंकि उन्होंने महिला से शादी की है।”

    अदालत ने यह भी कहा कि दहेज हत्या के पीड़ितों का सामूहिक अनुभव उस "कष्टदायी मनोवैज्ञानिक आघात" को उजागर करता है, जो दहेज की मांग के अधीन होने पर उन्हें सहना पड़ता है।

    इसमें कहा गया कि शादीशुदा होने के बाद भी महिलाओं को अपने माता-पिता और परिवारों से पति या उसके परिवार को अपने अधिकार के रूप में नकद या अन्य महंगी वस्तुएं देने के लिए कहने के लिए मजबूर किया जाता है, केवल इसलिए कि वे एक लड़के के माता-पिता हैं और लड़की के माता-पिता उनकी ऐसी मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।

    अदालत ने कहा,

    “वर्तमान मामला पितृसत्ता, लिंगवाद और स्त्रीद्वेष के खिलाफ संघर्ष के लंबे इतिहास की याद दिलाता है। यह संघर्ष दहेज से होने वाली मौतों के संदर्भ में दुखद रूप से प्रतिबिंबित होता है, जिसे अधिक सटीक रूप से बोझिल दहेज प्रथा के कारण होने वाली मौतों के रूप में वर्णित किया जा सकता है।”

    जस्टिस शर्मा ने यह भी कहा कि दहेज हत्या के मामले इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि महिलाओं को वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है, उनकी शादी की संभावनाओं और उससे जुड़े खर्चों को उनके जन्म से ही प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अक्सर देश के कई हिस्सों में उनकी शिक्षा और करियर की आकांक्षाओं पर असर पड़ता है और आर्थिक रूप से भी समाज का कमजोर तबका बन जाता है।

    अदालत ने कहा,

    "अदालतों ने कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और जेंडर आधारित अपराधों के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा करके इन सामाजिक बुराइयों से निपटने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार विवाहित महिलाओं पर होने वाली हिंसा के खिलाफ चल रही लड़ाई में सकारात्मक योगदान दिया है।"

    जस्टिस शर्मा ने 2009 में पत्नी की दहेज हत्या के लिए पति की सजा बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसने शादी के एक साल बाद अपने वैवाहिक घर में बेडरूम में छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी।

    अदालत ने आईपीसी की धारा 304 बी के तहत अपराध के लिए 10 साल के कठोर कारावास और आईपीसी की धारा 498ए के तहत अपराध के लिए 3 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी बरकरार रखा।

    हालांकि, चूंकि अपील 2009 में दायर की गई थी और पति 14 साल से अधिक समय से जमानत पर है, अदालत ने निर्देश दिया कि उसे 30 दिनों की अवधि के भीतर अपनी सजा का शेष भाग काटने के लिए आत्मसमर्पण करना होगा।

    अदालत ने कहा,

    “इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा कि दहेज की मांग के संबंध में मृतिका के साथ क्रूरता की गई और वह भी उसकी मृत्यु से ठीक पहले। इसी कारण उसकी शादी के सात साल बाद उसकी अप्राकृतिक मृत्यु हुई, यानी आत्महत्या द्वारा। इस प्रकार, उसकी मृत्यु को स्पष्ट रूप से दहेज हत्या कहा जा सकता है।”

    इसमें कहा गया कि यह मामला विवाहित महिला की पीड़ा को उजागर करता है, जिसने खुद को अपने वैवाहिक घर में फंसा हुआ पाया। वहां रहने के दौरान हिंसा जैसी निरंतर पीड़ा सहन की, क्योंकि उसे अपने माता-पिता को फोन पर कॉल करने या अपनी इच्छा के अनुसार उनसे मिलने की भी अनुमति नहीं थी।

    अदालत ने कहा,

    “उसे कभी भी हिंसा या अभाव के खतरे का सामना करते हुए निशाना नहीं बनना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसके माता-पिता उसके ससुराल वालों की अतृप्त मांगों को पूरा नहीं कर सकते। इस उदाहरण में यह अदालत दृढ़ता से कहती है कि न्यायिक प्रणाली किसी लड़की के माता-पिता की आर्थिक परिस्थितियों को उनके वैवाहिक घरों में उनकी बेटियों के लिए मौत का वारंट और सजा बनने की अनुमति नहीं दे सकती।”

    अपीलकर्ता के वकील: पुरूषेश बटन, हिमांशु बटन और शिवम हांडा और प्रतिवादी के वकील: नरेश कुमार चाहर, राज्य के एपीपी

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