लंबा समय बीत जाने के कारण कम सजा नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1982 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Avanish Pathak

20 Sep 2022 12:49 PM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही एक सरकारी अपील को अनुमति दी और एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी। उसने 1982 में हत्या का अपराध किया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश, फतेहपुर द्वारा आरोपी के पक्ष में 1983 में पारित बरी के आदेश को रद्द कर दिया।

    जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस विकास बधवार की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि केवल ज्यादा समय बीत जाना अन्य कारकों के साथ यानि अभियुक्त की आयु और उसका पुनर्वास, यदि कोई निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद किया गया था, कोई ऐसा लाभ प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता है कि जो अपराध के परिणाम को समाप्त कर दे।

    इस संबंध में, कोर्ट ने कर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2022 लाइव लॉ (SC) 234 और राजस्थान राज्य बनाम बनवारी लाल 2022 लाइव लॉ (SC) 357 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी भरोसा किया।

    बनवारी लाल (सुप्रा) में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा था कि केवल इसलिए कि अपील पर फैसला होने तक एक लंबी अवधि बीत चुकी है, सजा देने का आधार नहीं हो सकता है जो कि अनुपातहीन और अपर्याप्त है।

    इसके अलावा, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जहां एक अपराध सार्वजनिक अधिकारों और कर्तव्य के उल्लंघन में किया गया है और यह समाज के लिए हानिकारक है, तो अदालतें जनता के विश्वास और न्याय के प्रशासन को बनाए रखने और कानून की महिमा को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं।

    मामला

    सात दिसंबर 1982 को शिकायतकर्ता शिव सरन सिंह ने अपने भाई बाबू सिंह (मृतक) के साथ देखा कि आरोपी राम औतार की मां और बहन उनके खेत में चना तोड़ रहे हैं। बाबू सिंह ने उन्हें तोड़ने से रोका लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना, तो मृतक बाबू सिंह ने आरोपी राम औतार की बहन को दो थप्पड़ मारे और उसे अपने खेत से भगा दिया।

    कुछ देर बाद आरोपी राम औतार ने शिकायतकर्ता शिव सरन सिंह को अपने भाई बाबू सिंह (मृतक) के साथ घेर लिया और बाबू सिंह से पूछा कि उसने उसकी बहन को थप्पड़ क्यों मारा और अपनी कमर से देसी पिस्तौल निकालकर बाबू सिंह की छाती पर गोली चला दी। गोली लगने से शिकायतकर्ता का भाई बाबू सिंह जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई।

    जांच पूरी करने के बाद आरोपी राम औतार के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप पत्र पेश किया गया, हालांकि अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में कुछ विसंगतियों को देखते हुए आरोपी को बरी कर दिया। इसे चुनौती देते हुए सरकार ने मौजूदा अपील दायर की।

    निष्कर्ष

    शुरुआत में, कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया विचार पूरी तरह से विकृत था क्योंकि उसने जांच अधिकारी द्वारा की गई कुछ छोटी-छोटी चूकों को महत्व देकर एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया और उस आधार पर साक्ष्य को समग्र रूप से खारिज कर दिया।

    इसके अलावा, कोर्ट ने जिस तरह से ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का विश्लेषण किया और आरोपी को बरी कर दिया, उसमें कुछ खामियों की ओर इशारा किया। हाईकोर्ट ने नोट किया कि निचली अदालत द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि पीडब्लू-2-दशरथ की उपस्थिति और इसलिए, गवाही विश्वास के लायक नहीं थी, अत्यधिक विकृत थी।

    कोर्ट ने आगे कहा कि ट्रायल कोर्ट ने देखा था कि एक बार यह आरोप लगाया गया था कि मृतक बाबू सिंह ने आरोपी की बहन को चना के पत्ते तोड़ते समय थप्पड़ मारा था, लेकिन फिर भी जांच अधिकारी ने उसे साइट प्लान में शामिल नहीं किया है और इसे अपनी केस डायरी में दर्ज नहीं किया।

    इस संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि साइट प्लान में उक्त स्थान को उजागर न करने से अभियोजन पक्ष प्रभावित नहीं होगा, इसलिए न्यायालय ने माना कि अभियुक्त को बरी करने का लाभ देने के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया था।

    न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचारण न्यायालय की अन्य टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा कि निर्णय विशुद्ध रूप से अनुमान पर आधारित था जबकि किसी भी संदेह से परे रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य उस तरीके और स्थान को साबित करता है, जिसमें आरोपी राम औतार ने घटना को अंजाम दिया था।

    कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि बरी का निर्णय स्पष्ट रूप से अवैध था और ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूरी तरह से अस्थिर था और इसमें हस्तक्षेप और इसे उलटने की आवश्यकता है। नतीजतन, अदालत ने आरोपी-प्रतिवादी राम औतार पुत्र राम स्वरूप कोरी को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

    केस टाइटल - स्टेट ऑफ यूपी बनाम राम औतार [GOVERNMENT APPEAL No. - 2683 of 1983]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 439

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