'किसी के सिर पर 5 साल तक तलवार नहीं लटकाई जा सकती, इसे खत्म करना चाहिए': एस गुरुमूर्ति के खिलाफ अवमानना मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

Avanish Pathak

6 July 2023 11:14 AM GMT

  • किसी के सिर पर 5 साल तक तलवार नहीं लटकाई जा सकती, इसे खत्म करना चाहिए: एस गुरुमूर्ति के खिलाफ अवमानना मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 2018 में जस्टिस एस मुरलीधर के खिलाफ ट्वीट के लिए तमिल राजनीतिक साप्ताहिक "तुगलक" के संपादक और आरएसएस विचारक एस गुरुमूर्ति के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना मामले को शांत किया जाना चाहिए और वह किसी के सिर पर पांच साल तक तलवार लटका कर नही रख सकता।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश वकील अमन भल्ला से कहा, “हमारा विचार है कि सज्जन अदालत के समक्ष उपस्थित हुए हैं, उन्होंने अपना पश्चाताप व्यक्त किया है। कभी-कभी इस सब पर शांत रहना बेहतर होता है।"

    दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की थी।

    उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इतना उत्सुक क्यों है? क्या कोई अवमानना हुई है, इस संबंध में पीठ ने ही मामले की सुनवाई की और कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे... हमें, देर-सबेर, इस सब पर विराम लगाना ही होगा।''

    जस्टिस मृदुल ने मौखिक टिप्पणी की क्योंकि वकीलों कीब बॉर्डी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील मामले पर बहस करने के लिए उपलब्ध नहीं थे।

    "हम पांच साल तक किसी के सिर पर तलवार नहीं लटका सकते!" पीठ, जिसमें जस्टिस गौरांग कंठ भी शामिल थे, ने वकील भल्ला से कहा।

    जस्टिस मृदुल ने यह भी कहा कि मामले में कई मुद्दे उठते हैं, जिनमें आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति की कमी भी शामिल है।

    “जब कोई तीसरा पक्ष अवमानना शुरू करने की मांग करते हुए आवेदन दायर करता है... या तो यह स्वत: संज्ञान से किया जाता है। ये वो नहीं है. आपको एक नामित कानून अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आपके पास वह नहीं है,'' जस्टिस मृदुल ने वकील से कहा।

    इस पर वकील भल्ला ने कहा कि बार एसोसिएशन ने राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी वकील (आपराधिक) से अनुमति ली थी।

    दलील का जवाब देते हुए, जस्टिस मृदुल ने कहा: “अब प्रावधान में अभिव्यक्ति महाधिवक्ता है। क्या स्थायी वकील महाधिवक्ता है?... हम आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते जब तक कि आप जिस अवमानना का आरोप लगा रहे हैं, वह आचरण जानबूझकर न हो। यह कहां इरादतन है?”

    अदालत ने हालांकि मामले को 13 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया और वकील से आपराधिक अवमानना ​​याचिका में दलीलें संबोधित करने से पहले मामले की जांच करने को कहा।

    कोर्ट ने कहा,

    “आप हमें बताएं और निर्देश प्राप्त करें कि क्या बार एसोसिएशन के सचिव, जो कार्यकारी प्रमुख हैं, अभी भी याचिका पर मुकदमा चलाने के इच्छुक हैं। आपको निर्देश प्राप्त करने होंगे। हमने उसे नहीं देखा है। सचिव को उत्सुक होना चाहिए. उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी है। वह कहां है?”

    मामला गुरुमूर्ति द्वारा किए गए एक ट्वीट से संबंधित है, जहां उन्होंने एक सवाल पोस्ट किया था जिसमें पूछा गया था कि क्या जस्टिस मुरलीधर वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम के जूनियर थे। यह ट्वीट आईएनएक्स मीडिया मामले में जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा कार्ति चिदंबरम को अंतरिम सुरक्षा दिए जाने के बाद किया गया था।

    जस्टिस मुरलीधर ने स्पष्ट किया था कि उनका पी चिदंबरम के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और उन्होंने कभी भी उनके जूनियर के रूप में काम नहीं किया है।

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