पोक्सो एक्ट के तहत युवा प्रेमी-प्रेमिका के बीच पारस्परिक प्रेम को 'यौन हमले' के रूप में नहीं समझा जा सकता: मेघालय हाईकोर्ट

Brij Nandan

31 Oct 2022 2:32 AM GMT

  • मेघालय हाईकोर्ट

    मेघालय हाईकोर्ट

    मेघालय हाईकोर्ट (Meghalaya High Court) ने एक नाबालिग के साथी के खिलाफ पोक्सो के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि POCSO एक्ट के अनुसार 'यौन हमला (Sexual Assault)' शब्द को ऐसे कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जहां एक युवा जोड़े (प्रेमी और प्रेमिका) के बीच आपसी प्रेम और स्नेह है।

    पॉक्सो के आरोपी और पीड़िता की मां की आपसी समझ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस डब्ल्यू डिएंगदोह की पीठ ने यह टिप्पणी की।

    दरअसल, नाबालिग की मां ने पुलिस अधिकारी के समक्ष प्राथमिकी दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता संख्या 1/आरोपी ने दो मौकों पर उसकी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न किया है।

    घटना को कथित तौर पर उसकी नाबालिग बेटी/पीड़ित द्वारा सुनाया गया था, जो उस स्कूल के शिक्षक द्वारा अपने कमरे से अनुपस्थित पाई गई थी जहां वह पढ़ रही थी और जिसने तदनुसार याचिकाकर्ता नंबर 2 को मामले की सूचना दी थी।

    पुलिस ने तब पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के तहत मामला दर्ज किया और याचिकाकर्ता संख्या 1 को गिरफ्तार कर लिया गया और जमानत पर रिहा होने से पहले वह लगभग 10 महीने तक हिरासत में रहा।

    अब, उसने नाबालिग पीड़िता की मां के साथ मामले को रद्द करने की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की।

    नाबालिग लड़की ने सीआरपीसी की 164 और 161 के तहत अपने बयान में कहा कि आरोपी उसका प्रेमी है और उसके साथ उसका रिश्ता सहमति से और उसकी अपनी मर्जी से था।

    याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां दो किशोर एक रोमांटिक रिश्ते में शामिल हैं और कानूनी प्रतिबंधों से अनजान होने के कारण, अपनी मर्जी और सहमति से शारीरिक संबंध में लिप्त थे।

    तर्क दिया गया कि यह यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है जैसा कि पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों से समझा जा सकता है।

    मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने शुरुआत में कहा कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामले में, अधिनियम न केवल पीड़ित की शारीरिक भलाई को प्रभावित करता है, बल्कि एक बहुत गहरा भावनात्मक निशान भी छोड़ता है, जो अनुभव और पीड़ित के दिमाग से छवि को मिटाने के लिए लंबे समय तक परामर्श की आवश्यकता होगी।

    कोर्ट ने आगे कहा कि बच्चे की सहमति बिल्कुल भी सहमति नहीं है, हालांकि, मौजूदा मामले में पीड़ित-नाबालिग और आरोपी के बीच आपसी प्यार और स्नेह था।

    कोर्ट ने कहा,

    "ऐसे मामले में जहां नाबालिग और व्यक्ति के बीच आपसी प्यार और स्नेह है, जो शारीरिक संबंध भी बना सकता है, हालांकि कानून के तहत नाबालिग की सहमति यौन अपराध के लिए अभियोजन के रूप में महत्वहीन है। हमले का संबंध है, लेकिन किसी विशेष मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे कि एक प्रेमी और प्रेमिका के मामले में, विशेष रूप से, यदि दोनों अभी भी बहुत छोटे हैं, तो 'यौन हमला' शब्द को पॉक्सो के तहत कृत्य को एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उनके बीच आपसी प्यार और स्नेह है।"

    अदालत ने टिप्पणी की कि यह न्याय के हित में है अगर मामला रद्द किया जाता है।

    परिणामस्वरूप, याचिका को स्वीकार कर लिया गया और याचिकाकर्ता नंबर 1 को उक्त आपराधिक मामले में किसी भी दायित्व से मुक्त कर दिया गया।

    केस टाइटल - सिलवेस्टर खोंगला एंड अन्य बनाम मेघालय राज्य एंड अन्य [सीआरएल. याचिका नंबर 45 ऑफ 2022]

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