फिल्म निर्माताओं को फिल्मों में केवल सभ्य भाषा का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा जा सकता, फिल्म की भाषा अनुच्छेद 19 (2) के दायरे में है: केरल हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
11 Feb 2022 2:53 PM IST
केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने गुरुवार को मलयालम फिल्म चुरूली (Churuli) को अत्यधिक अश्लील भाषा के इस्तेमाल के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (SonyLiv) से कथित रूप से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज किया।
कोर्ट ने कहा कि एक फिल्म निर्माता के पास यह तय करने का विवेक है कि उसके फिल्म के पात्रों द्वारा किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि जब तक एक फिल्म में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए उचित प्रतिबंधों के दायरे में है, तब तक कोई भी फिल्म निर्माता को अपनी फिल्म में केवल सभ्य भाषा का उपयोग करने के लिए नहीं कहा जा सकता है और यह उनका कलात्मक विवेक है कि वह भाषा का चयन करे, लेकिन निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 (2) में उल्लिखित उचित प्रतिबंध के साथ।
अदालत ने पहले मामले में पहले की कार्यवाही के दौरान इसी तरह की राय दी थी। तब यह देखा गया कि कलात्मक स्वतंत्रता के तहत एक फिल्म निर्माता के कुछ अधिकार होते हैं।
बेंच ने कहा,
"फिल्म, फिल्म निर्माता द्वारा बनाई जाती है।कलात्मक स्वतंत्रता का अर्थ आम तौर पर सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की कल्पना करने और वितरित करने की स्वतंत्रता है। संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ए) सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की परिकल्पना करता है लेकिन निश्चित रूप से अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित अपवाद के साथ।"
यह विश्लेषण करने के लिए कि फिल्म के लिए विशेष भाषा क्यों चुनी गई, न्यायाधीश ने इसके कथानक और विषय पर ध्यान दिया।
इस तरह की जांच करने पर कोर्ट ने पाया कि 'चुरूली' बाहरी दुनिया से दूर गहरे जंगलों में रहने वाले कानून के भगोड़ों के एक समूह के जीवन को चित्रित करता है। काल्पनिक गांव के निवासी कठोर होते हैं, प्रकृति की बाधाओं को दूर करते हुए और कानून द्वारा आशंका के निरंतर भय में रहते हैं। उनके जीवित रहने की स्थिति बहुत कम है और जीवन अस्तित्व के लिए एक दैनिक संघर्ष है।
प्रारंभिक सुनवाई में से एक के दौरान अदालत ने राज्य के पुलिस प्रमुख को फिल्म के प्रदर्शन में कोई वैधानिक उल्लंघन होने पर रिपोर्ट करने के लिए एक बयान दर्ज करने के लिए कहा था।
इसका निरीक्षण करने के लिए गठित विशेष टीम ने पाया कि फिल्म के पात्रों के लिए, यह अस्तित्व के लिए एक दैनिक संघर्ष है। फिल्म में एक्शन का केंद्र जंगल के अंदर एक अवैध अरक ब्रूइंग सेंटर है। उनके रहन-सहन की परिस्थितियों और परिस्थितियों के कारण, पात्रों को अपनी दिन-प्रतिदिन की बातचीत में अपशब्दों के साथ कठोर और कठिन भाषा में बोलने के लिए मजबूर किया जाता है।
कोर्ट ने कहा कि फिल्म निर्माता ने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जो उनके कलात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, "चुरुली" में लोगों द्वारा उपयोग की जाती है।
पीठ ने कहा,
"फिल्म को विश्वसनीय बनाने के लिए और दर्शकों के लिए चरित्र के जीवन और संस्कृति की पूरी तरह से सराहना करने के लिए, फिल्म निर्माता ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में रहने वाले लोगों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे सामान्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में बात करेंगे।"
इसके अलावा, राज्य पुलिस प्रमुख ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि फिल्म "चुरूली" के प्रदर्शन में किसी भी नियम का वैधानिक उल्लंघन नहीं किया गया है और कोई आपराधिक अपराध नहीं है।
ऐसी परिस्थितियों में, न्यायाधीश ने फैसला किया कि वह प्रतिवादियों को फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश नहीं दे सकता।
इसके अलावा, कोर्ट को संदेह है कि यह याचिका एक मात्र पब्लिसिटी स्टंट है जैसा कि उसने एक सुनवाई के दौरान पहले कहा था।
कोर्ट ने कहा,
"रिट याचिका में कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। रिट याचिका में प्रार्थनाएं अस्पष्ट हैं। रिट याचिका को पढ़ने से ही पता चलेगा कि याचिकाकर्ता का इरादा केवल प्रचार है। यहां तक कि प्रासंगिक नियम जो लागू होता है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म मूवी को रिट याचिका में संदर्भित नहीं किया गया है। केवल यह अवलोकन करते हुए कि फिल्म में अभद्र भाषा या अश्लील भाषा है, यह कोर्ट फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश नहीं दे सकता है।"
न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने इस बात पर भी संदेह व्यक्त किया कि क्या याचिकाकर्ता ने खुद अदालत जाने से पहले पूरे धैर्य के साथ फिल्म देखी थी।
कोर्ट ने कहा,
"मैं पूरी फिल्म देखने के बाद एक फिल्म के बारे में एक आलोचना को समझ सकता हूं। लेकिन फिल्म को देखे बिना यह आरोप लगाते हुए कि यह एक खराब फिल्म है, फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को चोट पहुंचाएगा। वे भी इंसान हैं। उनका काम एक अच्छी कलात्मक रचना करना है। लेकिन इसके खिलाफ या इसके पक्ष में टिप्पणी करने से पहले, नागरिकों का कर्तव्य है कि वे उनकी रचना को देखें।"
इसलिए, यह पाते हुए कि कोई राहत नहीं दी जा सकती, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
केस का शीर्षक: पैगी फेन बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एंड अन्य।
प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (केरल) 72
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