निवास स्थान/अधिवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से इनकार नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट ने दोहराया

LiveLaw News Network

6 April 2022 9:30 AM GMT

  • निवास स्थान/अधिवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से इनकार नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट ने दोहराया

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी उम्मीदवार को केवल इस आधार पर सार्वजनिक रोज़गार (नौकरी) से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह किसी विशेष स्थान की निवासी या अधिवास नहीं है।

    जस्टिस वी.जी. अरुण ने ऐसा निर्णय देते हुए एक प्रस्ताव को रद्द कर दिया और घोषणा की कि पंचायत सबसे मेधावी उम्मीदवार को इस कारण से नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकती कि वह पंचायत की निवासी नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "कानूनी स्थिति कि किसी उम्मीदवार के निवास स्थान या अधिवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगारी (नौकरी) में भेदभाव नहीं हो सकता है, अब कोई समाधान नहीं है।"

    याचिकाकर्ता ने मनरेगा के तहत अन्नामनदा ग्राम पंचायत द्वारा अधिसूचित पद के लिए आवेदन किया था। साक्षात्कार के बाद याचिकाकर्ता को पहले स्थान पर रखा गया। सितंबर, 2020 में हुई पंचायत समिति की बैठक में संबंधित पद के लिए उसकी नियुक्ति पर विचार किया गया। हालांकि, उक्त बैठक में नौ सदस्य याचिकाकर्ता की नियुक्ति के खिलाफ हैं, क्योंकि उसका निवास स्थान पंचायत क्षेत्र के भीतर नहीं है।

    इस बैठक में पारित प्रस्ताव से व्यथित याचिकाकर्ता ने इस प्रस्ताव को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने और रैंक सूची में उसकी स्थिति के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता की पात्रता घोषित करने की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता तुलसी के.राज ने तर्क दिया कि पंचायत याचिकाकर्ता को उसके रैंक के आधार पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। पंचायत के बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करने का निर्णय अनुच्छेद 16 के तहत संवैधानिक गारंटी के खिलाफ है। यह भी बताया गया कि अधिसूचना में आवेदन मांगे जाने पर इस शर्त का उल्लेख नहीं कि नियुक्ति के लिए केवल पंचायत के निवासियों पर विचार किया जाएगा या ऐसे निवासियों को वरीयता दी जाएगी।

    दूसरी ओर, पंचायत की ओर से पेश अधिवक्ता ओडी शिवदास ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को रैंक सूची में शामिल होने के कारण नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है।

    वरिष्ठ सरकारी वकील वी. वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को इस कारण से नियुक्ति से इनकार करना कि वह अन्नामनाडा पंचायत की निवासी नहीं है। यह अवैध है, जबकि मनरेगा अधिनियम या किसी भी सरकारी आदेश में उम्मीदवारों को वरीयता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

    न्यायालय ने वरिष्ठ सरकारी वकील द्वारा लिए गए विचार से सहमति व्यक्त की और कहा कि इस प्रश्न में कानूनी स्थिति अब पूरी तरह से एकीकृत नहीं है।

    इसने कैलाश चंद शर्मा बनाम राजस्थान राज्य, (2002) 6 एससीसी 562 का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

    "अपने आप में निवास चाहे वह किसी राज्य, क्षेत्र, जिले या किसी जिले के कम क्षेत्र के भीतर हो, अनुच्छेद 16 (3) में प्रदान किए गए को छोड़कर अधिमान्य उपचार या आरक्षण देने का आधार नहीं हो सकता।"

    इसलिए, पंचायत समिति द्वारा याचिकाकर्ता को अन्नामनदा की निवासी नहीं होने के एकमात्र कारण से नियुक्ति से इनकार करने का निर्णय अपास्त करने योग्य पाया गया और तदनुसार याचिका का निपटारा किया गया।

    केस शीर्षक: लिजी ए.एस. बनाम केरल राज्य और अन्य

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (केरल) 164

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