पक्षकार को उन दस्तावेजों को दर्ज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जिन पर वह सीपीसी में उल्लेखित कुछ विशिष्ट घटनाओं के अलावा भरोसा नहीं करता: दिल्ली हाईकोर्ट
Shahadat
29 May 2022 1:30 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी अदालत पक्षकार को उन दस्तावेजों को दर्ज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जिस पर पक्षकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता में शामिल कुछ विशिष्ट घटनाओं के संबंध में भरोसा करने के संबंध में नहीं चुना है।
जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि किसी भी मुकदमेबाजी में दस्तावेजों को लाने का विकल्प उस पक्षकार का एकमात्र विशेषाधिकार है, जो दस्तावेजों को दायर करता है।
अदालत सिविल सूट में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा 8 जुलाई, 2021 और 6 मई, 2022 को पारित आदेश को दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रही थी।
8 जुलाई, 2021 के आदेश ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए गए आवेदन को खारिज कर दिया, जो सूट में प्रतिवादी के रूप में सीपीसी के ऑर्डर VII नियम 11 के तहत सूट को खारिज करने की मांग करता है। दिए गए आदेश के समापन की इशारा करते हुए एडीजी ने प्रतिवादी को दो दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया।
6 मई, 2022 के बाद के आदेश ने आवेदन का निपटान किया, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा सीपीसी की धारा 151 के तहत दायर किया गया था। आदेश में प्रतिवादी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए, जो 8 जुलाई, 2021 को "अपनी सच्ची भावना में" आदेश का पालन करने और तदनुसार, याचिकाकर्ता के उपलब्ध समय का विस्तार करने के लिए लिखित बयान दर्ज करने के लिए हैं।
एडीजे ने माना कि प्रतिवादी ने दस्तावेजों को दाखिल करने के बारे में पहले लगाए गए आदेश में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया और याचिकाकर्ता के उपलब्ध समय को 6 मई, 2022 से चार सप्ताह की अवधि में सूट में लिखित बयान दर्ज करने के लिए बढ़ाया था।
सूट की पेंडेंसी के दौरान याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने सीपीसी के ऑर्डर VII नियम 11 के तहत आवेदन दायर किया, जो पहले पारित आदेश से खारिज कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने 8 जुलाई, 2021 के आदेश की चुनौती को प्रतिबंधित कर दिया था, जिसने उक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया, जो कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53ए से संबंध है।
इस प्रकार हाईकोर्ट ने दोहराया कि आदेश VII नियम 11 के तहत न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय द्वारा परीक्षा का दायरा हर समय वादी की सीमाओं और उसमें निहित औसत की सीमाओं के भीतर वादी के साथ दायर दस्तावेजों के साथ पढ़ा गया है।
अदालत ने कहा,
"भले ही ऐसा था। हालांकि, अदालत आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को स्थगित करते हुए ऐसे दस्तावेजों की जांच नहीं कर सकती। अदालत केवल वादी और वादी के द्वारा दायर दस्तावेजों की जांच कर सकती है।"
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को सूट के किसी भी बाद के चरण में और कानून के अनुसार, अधिकार को बनाए रखने से रोकने के लिए न तो कोई आदेश दिया जाएगा, न ही कोई निर्णय। संपत्ति अधिनियम के हस्तांतरण की धारा 53ए के तहत मुकदमा के रूप में सूट को बर्खास्त करने के लिए वर्जित होगा।
अदालत ने कहा,
"इन कारणों से 8 जुलाई, 2021 को लागू आदेश के साथ कोई भी दोष नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि यह सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करता है। यह इस आदेश की संपूर्णता में बरकरार है।"
मेरे विचार में इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसलिए, एडीजे की जांच के लिए ले जाया जा सकता है। वहीं दिए गए आदेश में 6 मई, 2022 में इस तरह की कोई दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी को 8 जुलाई, 2021 को पहले दिए गए आदेश में निहित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा सकता है। "
तदनुसार दलील का निपटान किया गया था।
केस टाइटल: कृष्ण काककर बनाम किरण चंदर
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