'ज्ञानवापी परिसर को तब तक मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता जब तक कि वाराणसी कोर्ट इसका धार्मिक चरित्र निर्धारित नहीं कर देता': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 ASI सर्वेक्षण आदेश बरकरार रखा

Shahadat

19 Dec 2023 8:00 AM GMT

  • ज्ञानवापी परिसर को तब तक मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता जब तक कि वाराणसी कोर्ट इसका धार्मिक चरित्र निर्धारित नहीं कर देता: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 ASI सर्वेक्षण आदेश बरकरार रखा

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का धार्मिक चरित्र (जैसा कि यह 15 अगस्त, 1947 को अस्तित्व में था) का निर्धारण वाराणसी सिविल कोर्ट द्वारा दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों के आलोक में किया जाना है। इसलिए जब तक अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं सुनाती, इसे मंदिर या मस्जिद नहीं कहा जा सकता है।

    जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने यह कहते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार और मंदिर की बहाली की मांग करने वाले हिंदू उपासकों और देवताओं द्वारा वाराणसी सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित सिविल मुकदमों का बैच (मुख्य रूप से वर्ष 1991 का मुकदमा) लंबित है। विवादित स्थान (ज्ञानवापी परिसर) पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा वर्जित नहीं है।

    इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा मुख्य रूप से ज्ञानवापी स्वामित्व विवाद से संबंधित वर्ष 1991 के मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि मस्जिद परिसर में या तो मुस्लिम चरित्र या हिंदू चरित्र हो सकता है और मुद्दे तय करने के चरण में इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है।

    गौरतलब है कि ज्ञानवापी-काशीत स्वामित्व विवाद मामलों में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के आवेदन के संबंध में न्यायालय ने कहा कि 1991 अधिनियम इसके लागू होने के बाद पूजा स्थल पर अपना अधिकार मांगने वाले पक्षों पर अदालतों में जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

    संदर्भ के लिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 किसी धार्मिक संरचना को उसकी प्रकृति से बदलने पर रोक लगाता है, क्योंकि यह स्वतंत्रता की तारीख पर थी।

    न्यायालय ने कहा,

    "चूंकि 'धार्मिक चरित्र' को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, और स्थान का एक ही समय में दोहरा धार्मिक चरित्र एक मंदिर या एक मस्जिद, नहीं हो सकता है, जो एक दूसरे के प्रतिकूल यानी या तो वह स्थान एक मंदिर है, या एक मस्जिद हैं। वादपत्र की अनुसूची बी में विस्तृत संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का साक्ष्य धार्मिक चरित्र का निर्धारण करते समय लिया जाना आवश्यक है। पुनर्विचार अदालत ने 1991 के अधिनियम की धारा 4 को सही माना, [जैसा कि घोषणा] कुछ पूजा स्थलों का धार्मिक चरित्र और अदालतों के अधिकार क्षेत्र की बाधा, आदि] तत्काल मामले में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि विवाद में जगह के धार्मिक चरित्र को निर्धारित किया जाना है।"

    न्यायालय ने कहा कि उसने इस बात पर जोर दिया कि जो राहत मांगी गई है, मुकदमे में वादी किसी पूजा स्थल को परिवर्तित करने का नहीं है, बल्कि संरचना के धार्मिक चरित्र की घोषणा का है।

    जबकि प्रतिवादियों (अंजुमन इंतजामिया मोके समिति सहित) ने दीन मोहम्मद (1936) मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर इस बात पर जोर दिया कि विवादित स्थान का धार्मिक चरित्र पहले से ही तय है और किसी घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि दीन मोहम्मद का निर्णय विवादित स्थान के धार्मिक चरित्र को निर्धारित नहीं करता है और यह केवल वादी पक्ष को कथित मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देता है।

    2021 में वाराणसी कोर्ट द्वारा आदेशित एएसआई सर्वेक्षण को चुनौती के संबंध में [विचाराधीन मुकदमों में से एक में (1991 का सूट नंबर 610)], जिस पर बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, कोर्ट ने कहा कि चूंकि एएसआई ने 5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर 2022 मुकदमे में पहले ही परिसर का सर्वेक्षण किया जा चुका है, एएसआई द्वारा फिर से वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश देना एक व्यर्थ अभ्यास होगा। हालांकि, न्यायालय ने वाराणसी न्यायालय के आदेश की वैधता पर संदेह नहीं किया।

    वैकल्पिक रूप से, न्यायालय ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट [2022 के मूल सूट नंबर 18 (2021 के 693) में किया गया], 1991 के सूट नंबर 610 में भी रखने का निर्देश दिया, जिस पर विचार किया जाएगा।

    न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यदि निचली अदालत को मामले के फैसले के लिए आवश्यक लगता है तो आगे सर्वेक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है, जो पहले से ही आयोजित सर्वेक्षण में छोड़ दिया गया है तो वाराणसी न्यायालय के आदेश (दिनांक 08.04.2015) के मद्देनजर 2021), यह परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वादी द्वारा दायर 1991 का मुकदमा 1991 के अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं है और आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वाद खारिज नहीं किया जा सकता।

    कोर्ट ने आगे कहा कि 1991 के मूल वाद नंबर 610 को दाखिल किए हुए 32 साल से अधिक समय बीत चुका है और प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के बाद ही मुद्दे तय किए गए हैं और मुकदमे की कार्यवाही 1998 में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के बल पर 25 वर्ष से लगभग लंबित रही है।

    इसे देखते हुए इस बात पर जोर देते हुए कि मुकदमे में उठाया गया विवाद अत्यंत राष्ट्रीय महत्व का है, क्योंकि यह दो अलग-अलग पक्षों के बीच का मुकदमा नहीं है, बल्कि यह देश के दो प्रमुख समुदायों को प्रभावित करता है, राष्ट्रीय हित में मुकदमा आगे बढ़ता है। 6 महीने के भीतर शीघ्रता से और किसी भी विलंब रणनीति का सहारा लिए बिना दोनों चुनाव लड़ने वाले दलों के सहयोग से अत्यधिक तत्परता से निर्णय लिया जाएगा।

    अपीयरेंस

    याचिकाकर्ताओं के वकील: पुनित कुमार गुप्ता, ए.पी.साही, ए.के. राय, डी.के.सिंह, जी.के.सिंह, एम.ए. कादिर, एस.आई.सिद्दीकी, सैयद अहमद फैज़ान, ताहिरा काज़मी, वी.के. सिंह, विष्णु कुमार सिंह, सैयद फरमान अहमद नकवी (सीनियर वकील), जहीर असगर, एम.ए.हसीन, अतीक अहमद खान

    प्रतिवादियों के वकील: अजय कुमार सिंह, हरे राम, मनोज कुमार सिंह, तेजस सिंह, विनीत पांडे, विनीत संकल्प, सी.एस.सी., ए.पी.श्रीवास्तव, आशीष के.आर. सिंह, बख्तियार यूसुफ, हरे राम, मनोज कुमार सिंह, प्रभाष पांडे, आर.एस.मौर्या, राकेश कुमार सिंह, वी.के.एस.चौधरी।

    केस टाइटल- यू.पी. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाम स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की प्राचीन मूर्ति और 5 अन्य संबंधित मामलों के साथ

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