उम्मीदवार पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद काउंसलिंग फॉर्म में डोमिसाइल स्थिति नहीं बदल सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

11 Feb 2022 12:34 PM GMT

  • उम्मीदवार पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद काउंसलिंग फॉर्म में डोमिसाइल स्थिति नहीं बदल सकते: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    Madhya Pradesh High Court

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में नीट उम्मीदवार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि चूंकि पंजीकरण की अंतिम तिथि बीत चुकी है, इसलिए उसे अपने काउंसलिंग फॉर्म पर अपने डोमिसाइल को बदलकर मध्य प्रदेश करने की अनुमति दी जाए।

    ध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 के नियम 6 का हवाला देते हुए, जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा की खंडपीठ ने कहा-

    पूर्वोक्त नियम 6 की भाषा, हमारी राय में, सरल, स्पष्ट और सुलझी हुई है। इस प्रकार, किसी भी परिणाम के बावजूद इसे प्रभावी किया जाना चाहिए। आयुषी सरावगी (सुप्रा) में पिछली डिवीजन बेंच ने नियम 6 को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहले ही पर्याप्त विवरण के साथ निस्तारित किया है । हम आयुषी सरावगी (सुप्रा) के मामले में डिवीजन बेंच द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ सम्मानजनक समझौते में हैं। यदि उक्त नियम की कोई अन्य व्याख्या की जाती है, तो यह निश्चित रूप से उक्त नियम को कानून की पुस्तक में सम्मिलित करने के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। नियम 6 कानून निर्माता द्वारा इस सचेत दृष्टिकोण के साथ डाला गया है कि यदि स्थिति या तथ्यात्मक पहलुओं को बदलने की अनुमति दी जाती है, तो यह जांच अधिकारियों के लिए अराजकता पैदा करेगा।

    याचिकाकर्ता का मामला यह था कि नीट टेस्ट का स्कोर कार्ड मिलने के बाद उसे काउंसलिंग फॉर्म भरना था। फॉर्म भरते समय उसने अनजाने में गलती की और प्रासंगिक प्रविष्टि के सामने, जिसके यह पूछा गया थ कि वह एमपी डोमिसाइल से संबंधित है, उसने बड़े अक्षरों में 'नहीं' भर दिया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी ने आक्षेपित मेरिट सूची में उसे एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में माना जो एमपी डोमिसाइल से संबंधित नहीं है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों की इस कार्रवाई का उसकी किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि उन्हें एमपी डोमिसाइल वाले उम्मीदवार के रूप में माना जाता है, तो राज्य में एक सरकारी संस्थान प्राप्त करने की संभावना उस स्थिति की तुलना में ज्यादा होगी, जो आक्षेपित मेरिट सूची से दिख रही है।

    प्रवेश नियमावली के नियम 6 का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि पंजीकरण के बाद उम्मीदवार द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को बदलने, संशोधित करने या अतिरिक्त जानकारी को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया कि उक्त नियम की शाब्दिक व्याख्या नहीं की जा सकती है अन्यथा यह डोमिसाइल के लाभ के अनुदान के उद्देश्य को विफल कर देगा।

    उन्होंने कहा कि यह एक उपचार योग्य दोष है, जिसे ठीक करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों जैसे केदार मिश्रा बनाम बिहार राज्य और अन्य का उल्लेख किया। यह तर्क देने के लिए कि अधिनियमन के उद्देश्य पर तकनीकी दिक्‍कत हावी नहीं होनी चाहिए, उन्होंने पीए मोहम्मद रियास बनाम एमके राघवन और अन्य का उल्लेख किया।

    प्रवेश नियमों के नियम 6 की भाषा और आयुषी रस्तोगी मामले में फैसले की जांच करते हुए कोर्ट ने कहा- खंडपीठ के उक्त निष्कर्षों को पढ़ने से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि उक्त नियम को बाध्यकारी और अनिवार्य माना गया था।

    यह बहुत ही सामान्य बात है कि यदि किसी कानून की भाषा सादी और स्पष्ट है, तो उसे नेल्सन मोटिस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और एक अन्य 1992 (4) एससीसी 711 और पी गोपालकृष्णन उर्फ ​​दिलीप बनाम केरल राज्य और अन्य (2020) 9 एससीसी 161 में वर्णित परिणामों की परवाह किए बिना प्रभाव दिया जाना चाहिए।

    याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रवेश नियमों की दलीलों और व्याख्या से असहमत होकर, न्यायालय ने कहा- हमारे विचार में..प्रवेश नियम बनाने का उद्देश्य प्रवेश के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित करना था। ऐसा करते समय, निर्माताओं ने परीक्षा/चयन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट तरीके, जांच और निषेध प्रदान किए हैं। इस प्रकार, उक्त नियम के उद्देश्य को याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए तरीके से विस्तारित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है।

    इसलिए कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया और तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

    केस शीर्षक: माधव श्रम बनाम मध्य प्रदेश राज्य

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