कथित तौर पर अश्लील गाना गाने के लिए यो यो हनी सिंह के खिलाफ 2013 की एफआईआर में रद्दीकरण रिपोर्ट मंजूरी के लिए लंबित: हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा

Shahadat

5 Dec 2023 7:30 AM GMT

  • कथित तौर पर अश्लील गाना गाने के लिए यो यो हनी सिंह के खिलाफ 2013 की एफआईआर में रद्दीकरण रिपोर्ट मंजूरी के लिए लंबित: हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने कहा

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने प्रस्तुत किया कि कथित तौर पर अश्लील गाने के लिए गायक हनी सिंह के खिलाफ 2013 में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका में रद्दीकरण रिपोर्ट (Cancellation Report) तैयार की गई है और उच्च अधिकारियों की मंजूरी के लिए लंबित है।

    जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने इस सबमिशन पर ध्यान देते हुए कहा,

    "वर्तमान याचिका निरर्थक हो गई है। हालांकि, बाद के चरण में यदि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत रिपोर्ट दायर की जानी है तो उसे कानून के अनुसार उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने के लिए 07 दिन का नोटिस दिया जाएगा।"

    हनी सिंह पर 2013 में कथित तौर पर अश्लील गाना गाने के लिए आईपीसी की धारा 294 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसे गुमनाम यूजर्स द्वारा यूट्यूब पर अपलोड किया गया।

    यह एफआईआर "ह्यूमन एम्पावरमेंट लीग ऑफ पंजाब" संगठन द्वारा दायर की गई रिट याचिका के बाद दर्ज की गई। उक्त याचिका में पंजाब में अश्लील गानों के खतरे को रोकने के लिए कुछ प्रभावी तंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई।

    याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि हनी सिंह ने महिलाओं का अपमान करने वाला अश्लील गाना गाया। इसलिए उन्हें प्रतिवादी के रूप में पेश किया गया।

    इसके बाद हनी सिंह कोर्ट के सामने पेश हुए और लिखित बयान पेश किया, जहां उन्होंने सभी आरोपों से साफ इनकार किया और कहा कि वह गाने के बोल की कड़ी निंदा करते हैं।

    प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया,

    "यह राज्य सरकार को जांचना है कि क्या वह इस मुद्दे पर नियंत्रण और संतुलन के लिए कोई प्राधिकरण स्थापित करना चाहेगी। बेशक, सबसे अच्छा तरीका बंद करना है और ऐसा अपमानजनक संगीत मत सुनो।"

    इसके बाद एफआईआर रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की गई। दलील दी गई कि यह गाना उन्होंने नहीं गाया और इससे उनका कोई संबंध नहीं है।

    उन्होंने कहा,

    "उनकी संगीत रचनाओं को जनता ने अपनाया है, जिससे वह इस युग के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक बन गए हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता की बढ़ती सफलता और लोकप्रियता अब उनके खिलाफ हो गई है, क्योंकि अब उन्हें फाइलिंग द्वारा अपनी सफलता का शिकार बनाया गया है।

    याचिका में कहा गया कि तुच्छ शिकायतें और उस एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उन्होंने "मैं हूं बालात्कारी" गाना गाया, जिसका इस गाने से किसी भी तरह से कोई संबंध नहीं है।

    आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे बदनाम करने के लिए रची गई साजिश का शिकार बनाया गया, जिन्होंने उसके द्वारा गाए गए उक्त गानों के बारे में मीडिया में सनसनी पैदा की।

    सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिंह सिद्धू, गुरशेर सिंह ढिल्लों की सहायता से याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित हुए। रमता के चौधरी, डिप्टी एडवोकेट जनरल, पंजाब और सुनैना, प्रतिवादी नंबर 2 की वकील, गुरमीत कौर गिल, प्रतिवादी नंबर 3-यूओआई के लिए पेश हुए।

    केस टाइटल: हिरदेश सिंह@यो यो हनी सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य

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