क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता दी जा सकती है? केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
LiveLaw News Network
13 Aug 2021 11:24 AM IST
केरल हाईकोर्ट को इस बात की समीक्षा करनी है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विवाह को विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता दी जा सकती है। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।
न्यायमूर्ति पीबी सुरेश कुमार एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जहां याचिकाकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसएमए के तहत अपनी शादी को रद्द करना चाहते हैं क्योंकि वे महामारी के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके।
याचिकाकर्ता जोर देकर कहा कि कानून के तहत विवाह समारोह के लिए दूल्हे और दुल्हन की व्यक्तिगत शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है और जब एसएमए के तहत विवाह ऑनलाइन पंजीकृत किया जा सकता है, तो पक्षकारों को फिजिकल उपस्थिति के लिए नहीं कहा जाता है।
याचिकाकर्ता ने एक और तर्क दिया कि विभिन्न न्यायिक निर्णय हैं जहां यह माना गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के समान है, जबकि हस्ताक्षर को डिजिटल प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है।
याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि एसएमए के तहत शादी किसी भी तरह से की जा सकती है, जैसे कि माला का आदान-प्रदान या हाथ मिलाना और दोनों पक्ष यह घोषणा करते हैं कि वे एक-दूसरे को कानूनी रूप से विवाहित पति और पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं।
राज्य ने याचिका का पुरजोर विरोध किया और एसएमए के तहत विवाहों को ऑनलाइन करने की स्पष्ट अस्वीकृति व्यक्त की।
इसमें कहा गया है कि अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण से पहले अनुष्ठापन अनिवार्य है। इसलिए, विवाह अधिकारी के समक्ष दोनों पक्षकारों और गवाहों की उपस्थिति को राज्य द्वारा आवश्यक बताया गया है।
आगे यह तर्क दिया गया कि यदि अनुष्ठापन के एक ऑनलाइन तरीके की अनुमति दी गई तो यह विवाहों का एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाए रखने और भुगतान का एक ऑनलाइन मोड स्थापित करने के लिए कहेगा, जो वर्तमान में दोनों के लिए जगह नहीं हैं।
राज्य ने यह भी प्रस्तुत किया कि अधिनियम के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षों में से कम से कम एक विवाह अधिकारी की क्षेत्रीय सीमा के भीतर विवाह से पहले इच्छित विवाह की सूचना जारी करने से कम से कम 30 दिनों के लिए क्षेत्र का निवासी हो। इसलिए यह कहा गया कि विदेश में रहने वाले दो व्यक्तियों की शादी ऑनलाइन नहीं हो सकती है यदि वे आवासीय आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं।
अदालत ने सभी हितधारकों की पर्याप्त दलीलों को सुनने के बाद एसएमए के तहत विवाह के ऑनलाइन संस्कार के मुद्दे पर उनके समक्ष सभी याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह प्रमाणपत्र देने के पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि कानून को प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ना है।