कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स के लिए प्रायवेट ट्रस्ट का नॉमिनेशन रद्द किया

Shahadat

29 Jun 2022 11:10 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (आईपीजीईएम एंड आर) में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल कोर्स के लिए किए गए नॉमिनेशन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि इस तरह की प्रक्रिया योग्यता की ओर से आंखें मूंद लेती है। साथ ही यह भविष्य के डॉक्टरों को लेकर जनता के मन में शंका पैदा कर देती है कि वे सबसे अच्छे हैं या नहीं।

    जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थीं। इसमें कहा गया कि राय बहादुर सेठ सुखलाल करनानी चंदनमुल करनानी ट्रस्ट द्वारा आईपीजीईएम एंड आर के पीजी मेडिकल कोर्स के लिए नॉमिनेशन किया गया था, जो सरकारी अस्पताल है, जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा विनियम, 2000 (एमसीआई विनियम, 2000) के लिए बनाया गया है।

    आगे यह तर्क दिया गया कि निजी ट्रस्ट द्वारा नॉमिनेट लोगों ने नीट-पीजी, 2021 में याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम अंक प्राप्त किए, इसलिए उनका नॉमिनेशन एमसीआई विनियम, 2000 के विपरीत है।

    प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के अनुसार, कोर्ट ने नोट किया कि भारतीय मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956 संशोधित और पीजी मेडिकल एजुकेशन विनियम, 2000, विशेष रूप से इसके तहत विनियमन 9 न केवल पीजी मेडिकल में एडमिशन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से कोर्स एकात्मक और एकल-बिंदु प्रविष्टि को सुदृढ़ करता है, साथ ही यह भी तय करता है कि योग्यता के क्रम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। आगे यह राय दी गई कि ट्रस्ट द्वारा उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन की पद्धति गोपनीयता में डूबी हुई है।

    क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर एसोसिएशन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा रखा गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संस्थानों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा था कि सिस्टम बेईमान तत्वों से भरा हुआ है, जो संदिग्ध साधनों को प्रोत्साहित करते हैं।

    यह मानते हुए कि अनुशंसित वैधानिक ढांचे के बाहर समानांतर चयन प्रक्रिया प्रतीत होती है, न्यायालय ने रेखांकित किया,

    "ट्रस्ट द्वारा कोई समझदार बेंचमार्क का खुलासा नहीं किया गया, क्योंकि नीट-पीजी टेस्ट में याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम रैंक होने के बावजूद निजी उत्तरदाताओं को एडमिशन के लिए अनुशंसित क्यों किया गया। इसलिए मूल्यांकन अनुशंसित वैधानिक ढांचे के बाहर समानांतर चयन प्रक्रिया है और अधिनियम और विनियमों का विध्वंसक है। ट्रस्ट ने न केवल योग्यता की ओर से आंखें मूंद ली हैं, बल्कि योग्यता को कम करने के लिए अपना सिस्टम भी बना लिया। इसलिए राज्य को सिफारिशें स्वीकार करने के लिए कानून द्वारा रोक दिया गया है। "

    कोर्ट ने यह भी देखा कि अनुशंसित दिशानिर्देशों के भीतर अनियंत्रित उम्मीदवारों का ऐसा विशेष चयन, चयन पर खतरनाक प्रभाव डालेगा, जब चयन डॉक्टरों और मेडिकल अधिकारियों से संबंधित हो। आगे यह राय दी गई कि मौजूदा वैधानिक ढांचे को चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुरक्षित रखने और एकीकृत परीक्षा की योग्यता स्थिति पर ध्यान दिए बिना समानांतर चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों के यादृच्छिक चयन को रोकने के लिए तैयार किया गया।

    अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनाम भारत संघ के फैकल्टी एसोसिएशन में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें यह माना गया कि सुपरस्पेशलिटी स्तर पर योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

    यह मानते हुए कि जनता को बिना योग्यता के एडमिशन लेने वाले डॉक्टरों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए, न्यायालय ने कहा,

    "इस मामले के तथ्यों और निजी निकायों द्वारा दिए गए पुरस्कारों और छात्रवृत्ति के बीच अंतर किया जाना चाहिए, जिनमें से कुछ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। निजी पुरस्कार/प्रायोजन के ये उदाहरण चयन और एडमिशन को विनियमित करने वाले एकात्मक वैधानिक ढांचे द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। ये अनिवार्य रूप से विशेष पाठ्यक्रम को प्रायोजित करने के लिए निजी अनुदान हैं, अर्थात, निजी निकाय स्वयं प्रायोजक है। वर्तमान मामला न केवल मेडिकल कोर्स में उम्मीदवारों के एडमिशन को नियंत्रित करने वाले क़ानून से संबंधित है, जिसकी अनुमति दी जा रही है। अंततः बोझ जनता पर पड़ता है, जो विडंबनापूर्ण रूप से भविष्य के डॉक्टरों को प्रायोजित करने के अंत में यह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वे सबसे अच्छे हैं।"

    तदनुसार, न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा किए गए नामांकन को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: दक्ष सिंघल और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Cal) 258

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