कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता के साथ संबंध के दौरान दूसरी महिला से शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मामला बहाल किया
Shahadat
6 March 2023 10:44 AM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दायर बलात्कार के मामले को बहाल कर दिया, जिसने लगभग छह साल तक शिकायतकर्ता के साथ रिश्ते में रहने के दौरान दूसरी महिला से शादी की और इस तथ्य को शिकायतकर्ता से छुपाया।
जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने कहा,
"सबसे प्रासंगिक आरोपी व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से उक्त तथ्यों को छुपाया। ये सामग्री प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी का इरादा गलत हो सकता है या गलत बयानी द्वारा यौन कृत्यों के लिए शिकायतकर्ता की सहमति प्राप्त करने का दोषी इरादा हो सकता है। उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उसका यौन शोषण करने के इरादे के बारे में गलत समझना और उनके रिश्ते के लिए कोई गंभीर विचार नहीं करना भी हो सकता है।"
पीठ ने टिप्पणी की कि दो युवा वयस्क, जो वर्षों से एक साथ रिश्ते में हैं, बाद में अलग भी हो सकते हैं और उस रिश्ते में जो कुछ भी किया जाता है, सामान्य परिस्थितियों में यह माना जा सकता है कि यह उनकी आपसी भावनाओं और समझ के अनुसार किया गया है।
यह जोड़ा गया,
"हालांकि आपसी मानसिक एकजुटता का यह तत्व संदेह के साथ छाया हुआ है, जिस क्षण दमन और चंचलता आ जाती है, यहां तक कि उक्त रिश्ते के किसी भी बाद के चरण में भी है। उस मामले में उक्त रिश्ते में पीछे हटने वाले व्यक्ति का उचित संदेह है, न कि इसके संबंध में गंभीरता की मात्रा है और यहां तक कि शुरुआत से ही धोखा देने का इरादा रखने के लिए- इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।"
याचिकाकर्ता-शिकायतकर्ता का मामला यह है कि जब आरोपी ने उसके साथ संबंध और संबंध तोड़ लिए तो उसे पता चला कि एफआईआर दर्ज करने से दो महीने पहले और उसके रिश्ते के निर्वाह के दौरान आरोपी की दूसरी महिला से शादी हुई।
एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 493, 376, 377 और 420 के तहत दर्ज की गई। हालांकि, निचली अदालत ने आरोपी को सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आरोप मुक्त कर दिया।
याचिकाकर्ता ने आरोप मुक्त आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील जागृति भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि आरोपी व्यक्ति द्वारा गलत बयानी के कारण याचिकाकर्ता उसके साथ रोमांटिक और यौन संबंधों के लिए सहमत हो गया, लेकिन जिसके लिए याचिकाकर्ता इस तरह के किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होता। उसने आगे कहा कि तथ्य की गलत बयानी के तहत दी गई कोई भी सहमति आईपीसी की धारा 375 के तहत सहमति नहीं मानी जाएगी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शतरूप पुरकायस्थ ने आगे तर्क दिया कि आरोपी व्यक्ति के दोषपूर्ण इरादा स्पष्ट है। उसकी दोषी मानसिकता, उसकी स्थिति को गलत तरीके से पेश करने और इस तरह शिकायतकर्ता के साथ समान संबंध बनाने से आरोपी के कृत्य को अपराध के रूप में समझा जाना चाहिए।
अदालत ने कहा कि गलत धारणा के तहत दी गई कोई भी सहमति सहमति नहीं होगी, जैसा कि आईपीसी में इसका उल्लेख किया गया है। आईपीसी की धारा 375 की सख्त व्याख्या में महिला के साथ "उसकी सहमति के बिना" यौन संबंध को बलात्कार का अपराध माना जाएगा।
अदालत ने कहा कि अभियोजिका का मामला कथित तथ्य पर आधारित है कि आरोपी व्यक्ति ने गलत बयानी और गलत धारणा के तहत उसकी सहमति ली।
अदालत ने आगे कहा,
"इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों ने एफआईआर दर्ज करने से पहले छह साल की अवधि के लिए संबंध बनाए रखा। कहा जाता है कि आरोपी ने एफआईआर दर्ज करने की तारीख से लगभग 2 महीने पहले और अपने रिश्ते के दौरान शादी की है। सबसे प्रासंगिक यह है कि आरोपी व्यक्ति ने शिकायतकर्ता से कथित तथ्यों को छुपाया है। ये सामग्रियां प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए पर्याप्त हैं कि आरोपी का गलत दिमाग हो सकता है या गलत तरीके से यौन कृत्यों के लिए शिकायतकर्ता की सहमति प्राप्त करने का दोषी इरादा हो सकता है और उसे उसके यौन शोषण के इरादे के बारे में गलत सोचने के लिए प्रेरित किया और उनके रिश्ते के लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया।”
अदालत ने कहा कि एफआईआर के रूप में सामग्री या सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज शिकायतकर्ता के बयान को किसी भी घटक से रहित नहीं कहा जा सकता है, जिससे प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया जा सके।
अदालत ने येदला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) 11 एससीसी 615 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की सहमति, चाहे तथ्य की गलत बयानी से प्राप्त की गई हो या किसी गलत धारणा के तहत दी गई हो, होगी तथ्य का प्रश्न, जिसका विचारण न्यायालय को साक्ष्य के आधार पर निर्णय करना होगा।
तदनुसार, अदालत ने आरोप मुक्त करने का आदेश रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले की सुनवाई यथासंभव शीघ्रता से आगे बढ़ाए।
केस टाइटल: सुषमा कुमारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।
कोरम: जस्टिस राय चट्टोपाध्याय
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