कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लोक अभियोजक द्वारा दायर मानहानि का मामला रद्द किया
Shahadat
29 May 2023 2:39 PM IST
कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि मामले में "प्रारंभिक संज्ञान और प्रक्रिया जारी करने का आदेश खराब है", भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पब्लिक प्रॉसिक्यूटर द्वारा दायर मानहानि का मामला खारिज कर दिया।
जस्टिस बिबेक चौधरी की बेंच ने कहा,
"मामले के गुण-दोष में जाने के बिना यह अदालत यह समझने में विफल रही है कि अश्विनी कुमार उपाध्याय के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर मुख्य न्यायाधीश ने अपराध का संज्ञान कैसे लिया कि आपराधिक मामले को मजिस्ट्रेट के सक्षम न्यायालय के समक्ष स्थापित और प्रयास किया जाना चाहिए।
अदालत नेता प्रतिपक्ष और विधायक अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
अदालत ने कहा कि लोक अभियोजक, सिटी सेशन कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशन कोर्ट के समक्ष भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499/500 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की।
यह देखा गया कि मामला "विशेष रूप से विशेष मजिस्ट्रेट या विशेष न्यायाधीश द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए विचारणीय है"।
जस्टिस चौधरी ने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने [डॉ. निर्मल माजी बनाम डॉ. कुणाल साहा] सीआरआर नंबर 1086/2022 में पश्चिम बंगाल राज्य में इस तरह के (विशेष) न्यायालय के गठन के संबंध में और दो के आधार पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए। दिनांक 6 मार्च, 2018 और 27 जनवरी, 2021 की अधिसूचनाएं पश्चिम बंगाल राज्य में मजिस्ट्रेट ट्रायल और सत्र विचारणीय मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय स्थापित की गई।
अदालत ने कहा,
"तदनुसार शिकायत मामला नंबर 2/2023, सिटी सेशंस कोर्ट, कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लंबित है। शिकायतकर्ता को लिखित शिकायत वापस लेने और उचित अदालत में दायर करने की स्वतंत्रता है।"
केस टाइटल: सुवेंदु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट शेखर कुमार बसु और एडवोकेट सौरव चटर्जी, राजदीप मजूमदार, मयूख मुखर्जी, सौम्या नाग, आदित्य तिवारी, नम्रता चटर्जी।
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