कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूलों को फीस का भुगतान न करने पर छात्रों की पदोन्नति से इनकार नहीं करने या रिपोर्ट कार्ड नहीं रोकने आदेश दिया

LiveLaw News Network

7 April 2022 11:48 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट 

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया कि महामारी के दौरान मनमाने ढंग से शुल्क वृद्धि के आरोपों के संबंध में जिन निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के नाम सामने आए हैं, वे किसी भी छात्र को पदोन्नति से इनकार नहीं कर सकते हैं या फीस का भुगतान न करने के लिए रिपोर्ट कार्ड नहीं रोक सकते हैं।

    कोर्ट ने आगे कोर्ट द्वारा नामित दो संयुक्त विशेष अधिकारियों को महामारी के दौरान स्कूल फीस में मनमानी वृद्धि की किसी भी शिकायत को देखने और उन अभिभावकों/ छात्रों द्वारा वास्तव में देय शुल्क के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया।

    जस्टिस आईपी मुखर्जी और जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पीड़ित माता-पिता द्वारा दायर जनहित याचिका पर फैसला सुनाया। याचिका में चल रही महामारी के कारण सत्र 2021-2022 के लिए स्कूल की फीस में आंशिक छूट की मांग की गई थी।

    बेंच ने 13 अक्टूबर, 2020 को अपने आदेश में, राज्य में निजी स्कूलों द्वारा चल रही महामारी के कारण फीस में 20% की कमी की थी।

    पहले की एक सुनवाई में, कोर्ट ने आदेश दिया था कि COVID-19 महामारी में कमी और राज्य भर में स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार करते हुए, निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस में 20 प्रतिशत की कटौती का उसका पूर्व निर्देश 16 फरवरी, 2022 से समाप्त हो जाएगा।

    कोर्ट ने बुधवार को निर्देश दिया कि फीस का भुगतान न करने के कारण स्कूलों को प्रमोशन या रिपोर्ट कार्ड रोकने से रोका जाए।

    कोर्ट ने कहा,

    "145 स्कूलों / शिक्षण संस्थानों में से कोई भी अगले सत्र में किसी भी छात्र को पदोन्नति से इनकार नहीं करेगा या अगले आदेश तक उनके रिपोर्ट कार्ड को रोक नहीं सकता है। सभी छात्रों को नए सत्र में अगली कक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें सामान्य शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।"

    सुनवाई के दौरान जीडी बिड़ला सेंटर फॉर एजुकेशन, महादेवी बिड़ला शिशु विहार, एडमास इंटरनेशनल स्कूल और कुछ अन्य स्कूलों के अभिभावकों और छात्रों के एक वर्ग द्वारा आरोप लगाया गया कि स्कूल के अधिकारी मनमाने ढंग से छात्रों को प्रोन्नति नहीं दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पर रोक लगा रहे हैं। नए सत्र में स्कूल फीस का भुगतान नहीं करने के बहाने उन्हें अगली कक्षा में शामिल नहीं होने दिया।

    यह आगे तर्क दिया गया था कि स्कूल अदालत के पहले के अंतरिम आदेशों द्वारा चार्ज किए जाने के निर्देश की तुलना में बहुत अधिक राशि चार्ज कर रहे हैं।

    हालांकि, स्कूल अधिकारियों की ओर से पेश वकीलों ने आरोपों से इनकार किया और अदालत को अवगत कराया गया कि इसके विपरीत, बड़ी संख्या में अभिभावकों/छात्रों ने स्कूल फीस का भुगतान किया है जो कि कोर्ट के आदेश के अनुसार भुगतान की जाने वाली फीस से कम है।

    दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों को देखने के बाद न्यायालय ने देखा कि छात्रों को नए सत्र के लिए स्कूलों/शैक्षणिक संस्थानों को फीस और अन्य शुल्क का भुगतान करने की व्यवस्था पूरी तरह से स्कूलों/शिक्षण संस्थानों और छात्रों/अभिभावकों के बीच होगी और इस आदेश या पिछले किसी आदेश से प्रभावित नहीं होगा।

    कोर्ट ने हालांकि निर्देश दिया कि संबंधित अंतरिम आदेश के संचालन के दौरान, प्रत्येक छात्र/अभिभावक द्वारा किए गए भुगतान के साथ इस तरह के भुगतान की गणना को दर्शाने वाला एक विवरण होना चाहिए।

    कोर्ट ने आगे आदेश दिया, "माता-पिता / छात्रों के मार्गदर्शन के रूप में, स्कूलों / शिक्षण संस्थानों द्वारा अंतिम बार भुगतान और स्वीकार किया गया शुल्क इस बात का संकेत होना चाहिए कि नए सत्र की शुरुआत से पहले किसी विशेष महीने के लिए कितना देय है।"

    कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नामित संयुक्त विशेष अधिकारियों द्वारा शिकायतों के समाधान के संबंध में निम्नलिखित निर्देश जारी किए,

    i) संयुक्त विशेष अधिकारी इस न्यायालय के आदेश को दरकिनार करने के उद्देश्य से COVID-19 महामारी के दौरान स्कूल फीस में मनमानी वृद्धि की शिकायत पर भी विचार करेंगे और अभिभावक / छात्र द्वारा वास्तव में देय शुल्क के संबंध में निर्णय लेंगे।

    ii) प्रत्येक अभिभावक/छात्र इन आवेदनों में अपने अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस तरह के निर्धारण के दो सप्ताह के भीतर स्कूलों/शिक्षण संस्थानों को संयुक्त विशेष अधिकारियों द्वारा देय के रूप में निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा।

    iii) संयुक्त विशेष अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उन छात्रों के नाम भी सूचीबद्ध करेंगे जिन्होंने हमारे अंतरिम आदेशों के संचालन के दौरान कोई भुगतान नहीं किया है।

    मामले की अगली सुनवाई 10 जून 2022 को होनी है।

    केस शीर्षक: राजीव चक्रवर्ती और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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