वक्फ विधेयक के विरोध में भड़की हिंसा, मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश
Shahadat
13 April 2025 8:30 AM IST

शनिवार को तत्काल सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने वक्फ विधेयक के विरोध में भड़की हिंसा के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया, जिसमें कथित तौर पर कई लोगों की मौत हो गई थी।
चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर तत्काल याचिका पर जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी द्वारा गठित स्पेशल बेंच का गठन किया।
यह सुनने के बाद कि हिंसक झड़प में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई, पीठ ने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए CAPF कर्मियों की तैनाती का आदेश दिया।
इसने आगे जोर दिया कि अदालत इन घटनाओं पर “आंखें नहीं मूंद सकती” और इसलिए बलों को क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने आगे पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र दोनों को स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की गई।