Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य सुर्खियां

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को राज्य के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कथित 'अवैध' नियुक्तियों की जांच करने का आदेश दिया

Avanish Pathak
14 Jun 2022 11:37 AM GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट
x

कलकत्ता हाईकोर्ट 

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को राज्य के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जांच करने का आदेश दिया।

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई को 2014 में शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के आधार पर बोर्ड द्वारा शिक्षकों की कथित अवैध भर्ती की जांच शुरू करने के लिए एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा, प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव रत्न चक्रवर्ती बागची और अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य को भी सोमवार शाम 5 बजे बाद में सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था।

मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2014 में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में लगभग 23 लाख उम्मीदवारों में से 269 उम्मीदवारों को गलत प्रश्न के लिए एक अतिरिक्त नंबर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि एक दूसरे पैनल के साथ इन 269 उम्मीदवारों के नाम 2017 में प्रकाशित किए गए थे।

यह कहते हुए कि दूसरा पैनल अवैध था, कोर्ट ने कहा कि इन 269 उम्मीदवारों की नियुक्तियां शून्य थीं। तदनुसार, न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत इन शिक्षकों के वेतन को रोक दिया जाए और निर्देश दिया जाए कि उन्हें अपने-अपने कार्यस्थलों में प्रवेश करने से रोक दिया जाए।

कथित तौर पर, हाईकोर्ट के निर्देशों के मद्देनजर चक्रवर्ती बागची और भट्टाचार्य दोनों सोमवार को सीबीआई के सामने पेश हुए और उनसे चार घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई।

जस्टिस गंगोपाध्याय ने इससे पहले सरकारी प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति में कथित अवैधता के कम से कम आठ मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था।

जस्टिस गंगोपाध्याय ने पिछले सप्ताह प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया और केंद्रीय एजेंसी को 15 जून को एक बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। अदालत को अवगत कराया गया कि राज्य के पूर्व मंत्री और आईपीएस अधिकारी उपेंद्र नाथ विश्वास ने उत्तर 24 परगना के बगदा के एक चंदन मंडल को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को कथित तौर पर पैसे के बदले नौकरी देने के आरोप में नामित किया था।

Next Story