2010 की पुलिस फायरिंग में TMC कार्यकर्ता की हत्या की CBI जांच का आदेश

Shahadat

19 Dec 2025 10:30 AM IST

  • 2010 की पुलिस फायरिंग में TMC कार्यकर्ता की हत्या की CBI जांच का आदेश

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को 2010 के जांगीपाड़ा पुलिस फायरिंग मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया, जिसमें तृणमूल कांग्रेस (TMC) समर्थक रॉबिन घोष की मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि राज्य CID सहित पुलिस की लगातार रिपोर्टें, जांगीपाड़ा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन ऑफिसर-इन-चार्ज को बचाने के मकसद से लगती हैं।

    जस्टिस तीर्थंकर घोष ने कहा कि जांच आर्टिकल 21 के तहत निष्पक्षता की संवैधानिक उम्मीद को पूरा करने में "नाकाम" रही है। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति को "फर्जी मुठभेड़" में मारा गया - यह चिंता पहले एक कोऑर्डिनेट बेंच ने भी दर्ज की।

    हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद CID अधिकारियों द्वारा न्यायिक जांच से बचने के लिए ACJM के सामने अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के तरीके पर कोर्ट ने फटकार लगाई:

    “जांच एजेंसी का मकसद माननीय हाईकोर्ट की जांच से बचना है और उसने टालमटोल वाले तरीके से अंतिम रिपोर्ट दाखिल की... ऐसा आचरण पहली नज़र में दिखाता है कि मकसद एक दोषी पुलिस अधिकारी को आपराधिक न्याय प्रणाली से बचाना है।”

    फैसले में दर्ज है कि चार चश्मदीदों ने CrPC की धारा 164 के तहत बयानों में गवाही दी कि OC ने "बहुत करीब से" रिवॉल्वर से गोली चलाई, जिसकी पुष्टि एक मेडिकल बोर्ड ने भी की, जिसने राय दी कि फायरिंग "नज़दीक से" की गई।

    इसके बावजूद, जांचकर्ताओं ने बार-बार असंगत फोरेंसिक राय पर भरोसा किया और प्रत्यक्ष सबूतों को नज़रअंदाज़ किया।

    कोर्ट ने कहा:

    “जांच अधिकारियों ने अलग-अलग चरणों में प्रतिवादी नंबर 10 को बचाने के लिए विरोधाभासी विशेषज्ञ राय का इस्तेमाल करके प्रत्यक्ष गवाही को कमज़ोर करने की कोशिश की।”

    इस चूक को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट ने कहा:

    “ऐसी तथ्यात्मक परिस्थितियों को नज़रअंदाज़ करना और प्रतिवादी नंबर 10 को बरी करने के लिए पूरी तरह से मेडिकल सबूतों पर भरोसा करना, याचिकाकर्ता को निष्पक्ष जांच के अधिकार से वंचित करना है। यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।”

    कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि जांच के दौरान OC अपने पद पर बना रहा, जांच उसके तुरंत सीनियर को सौंपी गई और अंतिम रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि पोस्टमार्टम डॉक्टरों के विरोधाभासी निष्कर्षों को क्यों खारिज कर दिया गया।

    विधवा के जवाबदेही के लिए लंबे संघर्ष का ज़िक्र करते हुए कोर्ट ने कहा:

    “याचिकाकर्ता, जिसने दुखद रूप से अपने पति को खो दिया, उसे अभी तक उनकी मौत के कारण के बारे में कोई स्पष्टता नहीं मिली।”

    जस्टिस घोष ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तीन रिपोर्ट के बाद भी चिंताएं बनी हुई हैं:

    "यह कोर्ट, तीन रिपोर्ट जमा होने के बावजूद, जिस तरह से जांच की गई, उससे संतुष्ट नहीं है।"

    ACJM श्रीरामपुर द्वारा 2022 की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करने का फैसला रद्द करते हुए कोर्ट ने सभी केस मटेरियल को तुरंत एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे के रैंक के CBI अधिकारी को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया और "ताकि सच्चाई सामने आए" इसके लिए कड़ी निगरानी का आदेश दिया।

    Case: Latika Ghose -Versus- The State of West Bengal & Ors.

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