सीबीआई जांच के आदेश ने पुलिस के वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का अधिकार छीन लिया, इसे नियमित रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

Shahadat

13 Aug 2022 8:01 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट

    कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच ने सरकारी स्कूल शिक्षक के ट्रांसफर में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश देने वाले एकल पीठ के आदेश पर "बिना शर्त" रोक लगा दी।

    जस्टिस बिवास पटनायक और जस्टिस रवि कृष्ण कपूर की पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश या निर्देश नियमित रूप से या किसी पक्ष की आशंका पर पारित नहीं किया जाने चाहिए।

    पीठ ने कहा,

    "यह असाधारण उपाय है और इसे संयम, सावधानी से और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। सीबीआई पर ऐसे आदेश या निर्देश पारित करने में न्यायालय कानून के अनुसार अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पुलिस से अधिकार छीन लेता है। इस तरह के आदेशों का उद्देश्य जांच में विश्वास जगाना है या जहां किसी घटना का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार, ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि जांच सीबीआई को हस्तांतरित की जानी है, न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करना चाहिए। साथ ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस तरह की सामग्री सीबीआई जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता वाले प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करती है।"

    कथित तौर पर नियमों का उल्लंघन करते हुए सांता मंडल का एक वर्ष में कम से कम तीन बार तबादला किया गया।

    जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने 8 अगस्त को केंद्रीय एजेंसी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी पहले ही सरकारी स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।

    अपील में राज्य ने दलील दी कि इस आशय की प्रार्थना के अभाव में सीबीआई जांच का निर्देश पारित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, राज्य ने दावा किया कि किसी भी वैधानिक नियमों और विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

    इस तर्क से सहमत होते हुए खंडपीठ ने कहा कि किसी भी पक्ष द्वारा की जा रही दलीलों में किसी भी तथ्यात्मक आधार और न ही जांच के निर्देश के लिए किसी विशेष प्रार्थना के अभाव में सीबीआई जांच का निर्देश अस्थिर है। यह भी विचार है कि इस तरह के निर्देश नियमित और आकस्मिक तरीके से पारित किए गए हैं। सीबीआई को जांच करने का निर्देश देने वाले आदेश में निचली अदालत द्वारा कोई कारण दर्ज नहीं किया गया था।

    कोर्ट ने यह भी कहा,

    "कारण कानून का राज है ... एक पक्ष को प्रार्थना की स्वीकृति या अस्वीकृति के कारणों को जानने का अधिकार है। कारणों की अनुपस्थिति अनिश्चितता और असंतोष का तत्व पेश करती है। साथ ही किसी से पहले उठाए गए कानून के सवालों को पूरी तरह से अलग आयाम देती है। कोर्ट द्वारा पहले न्यायिक आदेशों को 'क्यों' और 'क्या' के दोहरे ट्रायल को पूरा करना चाहिए। यह 'क्यों' है, जो 'क्या' को बनाए रखता है।"

    खंडपीठ ने याचिका में लिखित प्रस्तुतियों के मुद्दे के संबंध में सिंगल बेंच के आदेश में चिंतन की कमी भी पाई, क्योंकि आक्षेपित आदेश में केवल यह दर्ज किया गया कि ठिकाना का प्रश्न अनुत्तरीत है। इसके अलावा, इस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया कि मंडल का स्थानांतरण अवैध है।

    केस टाइटल: सांता मोंडल बनाम प्रसून सुंदर तारफदार और अन्य।

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