'आरोप मंत्रियों के बीच मिलीभगत का संकेत देते हैं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य की अपील खारिज की

Shahadat

16 Jun 2023 9:57 AM GMT

  • आरोप मंत्रियों के बीच मिलीभगत का संकेत देते हैं: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य की अपील खारिज की

    Calcutta High Court

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुख्यात नगरपालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी।

    जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने पाया कि भ्रष्टाचार के उदाहरण जिनमें मौद्रिक मुआवजे के बदले में सरकारी नौकरियां दी गईं, "जनता के बीच व्यापक निराशा और मोहभंग" के कारण हैं।

    यह देखा गया कि मामले में आरोप न तो झड़पें हैं और न ही बेबुनियाद हैं, बल्कि "मंत्रियों के बीच मिलीभगत" और उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों को इंगित करने वाले खुले कार्यों की बात करते हैं।

    सीबीआई जांच के लिए एकल पीठ के निर्देश को बरकरार रखते हुए खंडपीठ ने कहा,

    "वर्तमान मामले में विषय वस्तु असाधारण आयाम का घोटाला है और नियुक्ति देने के लिए धन के लेन-देन और मौद्रिक विचारों का आदान-प्रदान शिक्षा के साथ-साथ नगर पालिका की चयन प्रक्रिया तक बढ़ा है। इस तरह की जांच को कथित दलील पर नहीं रोका जा सकता कि न्यायालय के पास नगरपालिका की भर्ती में सीबीआई जांच का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि उसके पास समूह-द्वितीय मामलों पर दृढ़ संकल्प था।"

    इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 की व्यापक भाषा ने हाईकोर्ट को जहां कहीं भी अन्याय पाया जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की है।

    अदालत ने कहा,

    "हमारा यह दृष्टिकोण है कि प्रक्रियात्मक असंगति के अत्यधिक तकनीकी तर्कों को अलग रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्याख्या की हर सूक्ष्मता को संतुष्ट करने के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा मितभाषी दृष्टिकोण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में भ्रष्टाचार का खतरा पात्र के ऊपर अयोग्य को अनुचित लाभ दिया और अमीर और गरीब के बीच सामाजिक खाई को गहरा किया... भ्रष्टाचार की जुड़ी योजनाओं में निर्बाध और निर्णायक जांच ही एकमात्र साधन है, जिसके द्वारा अपराधियों को न्याय दिलाया जा सकता है।"

    याचिकाकर्ताओं ने कथित अवैधता को प्रकाश में लाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके माध्यम से पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को काम पर रखा जा रहा था। कई अपीलों के बाद, जिसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जांच जारी रखने का निर्देश दिया, यह पता चला कि सरकारी अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच प्रश्नपत्रों की छपाई, ओएमआर शीट आदि जैसी गतिविधियों के लिए निविदाओं के लिए कथित धन का लेन-देन हुआ।

    यह भी देखा गया कि वर्तमान तिथि तक की जांच, जो शुरू में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई थी, पहले ही मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों से सैकड़ों करोड़ की अवैध नकदी और सोने का पता लगा चुकी है। बेंच ने कहा कि रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए हैं कि "शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार के कथित अपराधियों ने...पूरे राज्य में...भर्ती प्रक्रिया में हेरफेर करने की बड़ी नापाक योजना बनाई है।"

    मतदाताओं द्वारा निर्वाचित मंत्रियों की मिलीभगत पर आपत्ति जताते हुए न्यायालय ने कहा,

    "भ्रष्टाचार समाज में निंदनीय अपराध है और यह अधिकारियों और मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर आम लोगों के विश्वास पर हमला है। यह सरकार पर बड़े पैमाने पर लोगों के विश्वास को अपवित्र और नीचा दिखाता है। बड़े पैमाने पर समाज पर अमिट छाप छोड़ते हुए यह मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बनता है।"

    खंडपीठ ने जस्टिस गंगोपाध्याय के आदेश को ईडी से जांच सौंपने के आदेश को बरकरार रखा, जो 2022 से उक्त घोटाले की जांच सीबीआई को कर रही है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार मात्र तकनीकी पर मंत्रिस्तरीय मिलीभगत और भ्रष्टाचार के इतने बड़े पैमाने पर मामलों की जांच को रोक नहीं सकती है।

    अदालत ने कहा,

    "इस तरह की जांच को कथित दलील पर नहीं रोका जा सकता कि संबंधित न्यायालय के पास सीबीआई जांच का निर्देश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमारा यह सुविचारित विचार है कि प्रक्रियात्मक असंगति के अत्यधिक तकनीकी तर्कों को अलग रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, न्यायालय द्वारा मितभाषी दृष्टिकोण के लिए व्याख्या की हर सूक्ष्मता को संतुष्ट करने के उद्देश्य को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।"

    केस टाइटल: पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सौमेन नंदी

    कोरम: जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी

    साइटेशन: लाइवलॉ (कैल) 164/2023

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