कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों को कोलकाता पुलिस की भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

1 Oct 2021 10:19 AM IST

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों को कोलकाता पुलिस की भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को एक ट्रांसजेंडर आवेदक को राहत देते हुए राज्य सरकार को ट्रांसजेंडरों को कोलकाता पुलिस भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

    हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया।

    याचिका में आरोप लगाया गया था कि वर्ष 2021 के लिए कोलकाता पुलिस में सब-इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पद पर भर्ती के लिए एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को एप्लाई करने की अनुमति देने के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म में आवश्यक ट्रांसजेंडर कॉलम नहीं दिया गया।

    न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी ने छह सितंबर के आदेश में इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा था।

    बुधवार को कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने 14 सितंबर को कोलकाता पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का फैसला किया था।

    अदालत ने अपने आदेश में दर्ज किया,

    "राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता की ओर से उपयुक्त हस्तक्षेप के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सब-इंस्पेक्टर/लेडी सब-इंस्पेक्टर (अनआर्म्ड ब्रांच) के पद पर भर्ती के लिए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा 14 सितंबर, 2021 को लिए गए निर्णय को विधिवत रूप से राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को सूचित किया गया।"

    इसके अलावा, कोर्ट ने 14 सितंबर को पश्चिम बंगाल सरकार के अतिरिक्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस तरह के एक फैसले की एक प्रति और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को संचार को रिकॉर्ड में लिया।

    राज्य सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता की ओर से हस्तक्षेप और राज्य द्वारा मामले में लिए गए त्वरित निर्णय की सराहना की जाती है।"

    तदनुसार, याचिका का निपटारा यह देखते हुए किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दे का विधिवत समाधान किया गया।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला,

    "याचिकाकर्ता की यदि कोई व्यक्तिगत शिकायत कोई हो, तो उम्र में छूट की अनुमति देने के लिए याचिकाकर्ता को एक ट्रांसजेंडर के रूप में आवेदन करने की अनुमति देने के लिए और अन्य मुद्दों को याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित प्राधिकारी को उचित प्रतिनिधित्व दर्ज करके प्रसारित किया जा सकता है।"

    अधिवक्ता जोवेरिया सब्बा और मोबिना अली ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया।

    केस शीर्षक: पल्लबी चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

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