निलंबित TMC MLA के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' प्रोग्राम पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार
Shahadat
5 Dec 2025 8:29 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर (कल) को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की कथित 'नींव' रखने के संबंध में सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर के ऑर्गनाइज़ किए गए प्रोग्राम में दखल देने से मना कर दिया।
खास बात यह है कि 6 दिसंबर वह तारीख भी है, जिस दिन 1992 के दंगों के दौरान उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी।
एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने यह देखते हुए इवेंट में दखल देने से मना कर दिया कि हाईकोर्ट के पिछले ऑर्डर के मुताबिक मुर्शिदाबाद में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 19 कंपनियां पहले ही तैनात कर दी गई।
इसके अनुसार, कोर्ट ने एडवोकेट जनरल का यह स्टैंड रिकॉर्ड किया कि राज्य कानून और व्यवस्था का सख्ती से पालन करेगा और उसे लागू करेगा और निर्देश दिया,
"राज्य को अपने स्टैंड के अनुसार काम करना चाहिए और मुर्शिदाबाद में कानून और व्यवस्था की स्थिति सख्ती से बनाए रखी जाएगी और नागरिकों की जान और संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी।"
इसमें यह भी कहा गया कि प्राइवेट रेस्पोंडेंट यह वादा करता है कि वह भी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेगा और ऐसा कुछ नहीं करेगा, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े या लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो।
Case: Dr. Abdus Salam Shaikh VS. The Union of India & Ors

