कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसी दिन आयोजित होने वाले 'भगवद गीता जप' के कारण TET Exam की तारीख में बदलाव की भाजपा सांसद दिलीप घोष की याचिका खारिज की

Shahadat

21 Dec 2023 6:24 AM GMT

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने उसी दिन आयोजित होने वाले भगवद गीता जप के कारण TET Exam की तारीख में बदलाव की भाजपा सांसद दिलीप घोष की याचिका खारिज की

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 24 दिसंबर को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET Exam) परीक्षा की तारीख को स्थगित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद, उपाध्यक्ष और राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष की याचिका खारिज कर दिया है। उक्त याचिका में 2023 में 'भगवद गीता जप' कार्यक्रम के बदले जाने को चुनौती दी गई थी, जो कोलकाता में आयोजित किया जाएगा और उच्च-स्तरीय गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे।

    यह याचिका घोष और अन्य याचिकाकर्ता टीईटी उम्मीदवार, जो कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हैं, द्वारा दायर की गई। उन्होंने परीक्षा की तारीख को फिर से निर्धारित करने की मांग की, क्योंकि उच्च पदस्थ गणमान्य व्यक्तियों के आंदोलन के कारण यातायात में संभावित व्यवधान होगा, जो परीक्षा स्थल तक पहुंचने में स्टूडेंट को प्रभावित करेगा।

    चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए कहा:

    "यह प्रस्तुत किया गया कि पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 773 केंद्र हैं और केवल 05 केंद्र कोलकाता में हैं और उन 05 केंद्रों में से कोई भी उस स्थल के करीब नहीं है, जहां कार्यक्रम 24 दिसंबर, 2023 को आयोजित होने वाला है। इस प्रकार, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में रिट याचिका में मांगे गए निर्देश नहीं दिए जा सकते।"

    याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सहित कई हाई-प्रोफ़ाइल गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो जाएंगी और छात्रों की आवाजाही प्रभावित होगी।

    यह तर्क दिया गया कि दूसरा याचिकाकर्ता इस कार्यक्रम में भाग लेने के साथ-साथ टीईटी परीक्षा देने का इच्छुक है। इसलिए उसने परीक्षा स्थगित करने की प्रार्थना की।

    राज्य द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि परीक्षा की तारीखें उपयुक्त अधिकारियों द्वारा पहले ही तय कर दी गई थीं और उम्मीदवारों को कार्यक्रम भी सूचित कर दिया गया।

    यह तर्क दिया गया कि अंतिम समय में कोई भी बदलाव भाग लेने वाले स्टूडेंट के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा और जो कार्यक्रम मैदान, कोलकाता में आयोजित होने वाला है, वह टीईटी परीक्षा के किसी भी स्थान के करीब नहीं है।

    दलीलों पर विचार करते हुए खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि सभी कारकों पर विचार करने के बाद टीईटी परीक्षा की तारीखें तय करना डब्ल्यूबी प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड का काम है और कोई भी टीईटी केंद्र कार्यक्रम स्थल के करीब नहीं है।

    न्यायालय ने राज्य और पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छात्रों को 24 दिसंबर को परीक्षा स्थल तक पहुंचने में कोई बाधा न हो और परिवहन विभाग स्टूडेंट के हॉल टिकट दिखाने पर उनके लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे, जिससे उन्हें जाम में न फंसना पड़े।

    केस टाइटल: दिलीप घोष @ दिलीप कुमार घोष और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य।

    केस नंबर: W.P.A.(P) 608/2023

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