'छात्रों की गलती नहीं': हाईकोर्ट ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के छात्रों को रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया

Shahadat

20 Feb 2023 6:40 AM GMT

  • छात्रों की गलती नहीं: हाईकोर्ट ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज के वनस्पति विज्ञान के छात्रों को रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया

    Calcutta High Court

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में कलकत्ता यूनिवर्सिटी को B.Sc. के उन छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए बेहाला कॉलेज के वनस्पति विज्ञान (ऑनर्स) में रजिस्ट्रेशन नंबर और एडमिट कार्ड देने का निर्देश दिया, जिन्हें इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि उक्त कॉलेज यूनिवर्सिटी से 'संबद्धता के विस्तार' की शर्त को पूरा नहीं कर सका।

    जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए कहा,

    “छात्रों की कोई गलती नहीं है। चूंकि कोर्स राजकीय सहायता प्राप्त कॉलेज द्वारा पेश किया गया, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने इस विश्वास के तहत एडमिशन लिया हो कि कोर्स की यूनिवर्सिटी से संबद्धता था।

    याचिकाकर्ता कॉलेज को 11.03.2019 को वनस्पति विज्ञान (ऑनर्स) कोर्स के लिए कलकत्ता याचिका को स्वीकार करते हुए द्वारा जारी पत्र द्वारा "संबद्धता का विस्तार" प्रदान किया गया, जो शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से प्रभावी रूप से केवल तीन वर्षों के लिए था। शर्त यह है कि सत्र 2019-2020 के लिए वनस्पति विज्ञान (ऑनर्स) के लिए मौजूदा स्टाफ के अलावा तीन और पूर्णकालिक शिक्षकों को नियुक्त किया जाए और अनुरोध किया जाए कि जब तक यूनिवर्सिटी से कॉलेज को संबद्धता पत्र प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाए।

    प्रतिवादी यूनिवर्सिटी द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त शर्त को पूरा करने में कॉलेज की विफलता के बावजूद इसने कॉलेज के वनस्पति विज्ञान (ऑनर्स) के छात्रों को 2019 के शैक्षणिक सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करके एग्जाम 2020, 2020-2021 और 2021-2022 में शामिल होने की अनुमति दी।

    हालांकि, यूनिवर्सिटी ने बीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर देने से इनकार कर दिया। शैक्षणिक सत्र 2022-2023 के लिए उक्त कॉलेज के वनस्पति विज्ञान (ऑनर्स) के छात्र-छात्राएं कॉलेज की शर्त पूरी करने में विफल रहे।

    कॉलेज की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने कहा कि कॉलेज ने 11 मार्च, 2019 के पत्र में निहित शर्तों को पूरा करने के लिए तीन पूर्णकालिक विजिटिंग टीचर्स की भर्ती करके सभी कदम उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पैनल अनुमोदन के लिए राज्य को भेजा गया।

    अदालत ने कॉलेज को उक्त कोर्स के छात्रों के लिए रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक कागजात तुरंत यूनिवर्सिटी को भेजने का निर्देश दिया।

    अदालत ने कहा:

    “एक विशेष मामले के रूप में मैं यूनिवर्सिटी को छात्रों के नाम दर्ज करने और अकादमिक सत्र 2022-2023 के लिए वनस्पति विज्ञान बी.एससी (ऑनर्स) के प्रथम सेमेस्टर के लिए एडमिट कार्ड जारी करने का निर्देश देता हूं।

    अदालत ने कॉलेज को दो महीने के भीतर संबद्धता के लिए आवश्यक कागजात यूनिवर्सिटी भेजने का निर्देश दिया, जिस पर यूनिवर्सिटी द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

    हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कॉलेज को किसी भी छात्र को वनस्पति विज्ञान (ऑनर्स) कोर्स में एडमिशन देने से रोक दिया जाएगा, जब तक कि वह यूनिवर्सिटी से आवश्यक संबद्धता प्राप्त नहीं कर लेता।

    केस टाइटल: बेहाला कॉलेज बनाम कलकत्ता यूनिवर्सिटी व अन्य।

    कोरम: जस्टिस कौशिक चंदा

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